Tuesday, May 13, 2025
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₹10 लाख का लालच देकर पढ़वाया कलमा, हिंदुओं से मिलने पर जान से मारने की धमकी: अरविन्द ने ‘घर वापसी’ की जताई इच्छा

खालिक ने अरविंद की एक महिला से मुलाकात करवाकर उसके दस्तावेज भी दिखाए और कहा कि इसका धर्मांतरण भी उसी ने कराया है। धर्मांतरण के बाद खालिक ने उससे कोर्ट मैरिज कर ली। ऐसा करने पर दिल्ली के एक मौलाना से उसे इनाम भी दिया है।

उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला पश्चिम यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के छपार का है। यहाँ 10 लाख रुपए का लालच और जान से मारने की धमकी देकर धर्म परिवर्तन कराने के मामले में पुलिस ने दो नामजद समेत 6 लोगों के खिलाफ धर्मांतरण की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।

एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय ने ऑपइंडिया से बताया कि उन्होंने पीड़ित पक्ष अरविंद की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की छानबीन करने में जुट गई है। उन्होंने बताया कि छपार थाना क्षेत्र के बढ़ीवाला गाँव के रहने वाले अरविंद ने अपनी शिकायत में बताया कि वह खुड्डा गाँव में देशी उपचार करता है। उसकी दुकान पर खोजानगला गाँव के खालिक उर्फ भूरा और नदीम का आना-जाना लगा रहता था। इस दौरान मौका पाते ही आरोपित उन्‍हें धर्म परिवर्तन के लिए उकसाते थे।

अरविंद का कहना है कि इस्‍लाम मजहब अपनाने के लिए ये दोनों लगातार मुझ पर दबाव बनाते रहते थे। इसके लिए उन्होंने मुझे 10 लाख रुपए का लालच भी दिया। इतने पर भी नहीं मानने पर खालिक ने उसे विश्वास दिलाया कि वह और लोगों का भी धर्मांतरण करा चुका है, इसलिए कुछ नहीं होगा।

खालिक ने अरविंद की एक महिला से मुलाकात करवाकर उसके दस्तावेज भी दिखाए और कहा कि इसका धर्मांतरण भी उसी ने कराया है। धर्मांतरण के बाद खालिक ने उससे कोर्ट मैरिज कर ली। ऐसा करने पर दिल्ली के एक मौलाना से उसे इनाम भी दिया है।

अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि पीड़ित ने उन्हें बताया कि 12 अप्रैल 2021 को खालिक, नदीम एक मौलाना और महिला के साथ तीन अज्ञात लोगों को लेकर उनकी दुकान पर आए थे। इसके बाद कलमा पढ़ाकर उसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। साथ ही आरोपितों ने उसे धमकी दी है कि वह हिंदूओं से मिला तो उसे जान से मार देंगे। अरविंद ने पुन: हिंदू धर्म अपनाने की इच्‍छा जताई है।

बता दें कि इस पूरे प्रकरण में छपार थाने में आरोपितों के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 धारा 3 व 5 (1) और भारतीय दंड संहिता 1860, 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। वहीं, पुलिस आरोपितों की तलाश में जुट गई है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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