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पत्थर मारकर मंदिर के शिवलिंग को किया खंडित, श्रद्धालुओं को दी गालियाँ: दमोह में शमशेर खान गिरफ्तार, पहले भी सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कर चुका है कोशिश

पिछले सप्ताह मध्य प्रदेश के इंदौर से ही शिव मंदिर के गर्भगृह में अश्लील हरकत करने के आरोप में वसीम को गिरफ्तार किया गया था। उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत मामला दर्ज कर के जेल भेजा गया है।

मध्य प्रदेश के दमोह (Damoh, Madhya Pradesh) में एक मुस्लिम युवक द्वारा शिवलिंग को खंडित करने का मामला सामने आया है। आरोपित का नाम शमशेर उर्फ़ मोनू खान है। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना से इलाके में तनाव फैल गया है। हालात काबू करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। घटना रविवार (18 दिसंबर 2022) रात की है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना बिलवारी मोहल्ले की है। यहाँ का प्राचीन शिव हनुमान मंदिर स्थानीय लोगों की आस्था का केंद्र है। इसमें कई हिन्दू देवी-देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित हैं। बताया जा रहा है कि घटना के थोड़ी देर पहले शमशेर उर्फ़ मोनू खान हाथ में एक बड़ा-सा पत्थर ले कर मंदिर के बाहर घूम रहा था। थोड़ी देर बाद शमशेर ने वो पत्थर मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर फेंक कर मारा। इस हमले से शिवलिंग क्षतिग्रस्त हो गया।

घटना के दौरान उस राह से कुछ श्रद्धालु एक धर्मस्थल से लौट रहे थे। उन्होंने शमशेर को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो भाग गया। चश्मदीदों ने घटना की सूचना स्थानीय लोगों को दी। कुछ ही देर में स्थानीय लोगों के साथ हिन्दू संगठन के लोग भी मंदिर के पास जमा होने लगे। हालात को तनावपूर्ण देखते हुए पुलिस मौके पर पहुँची। अधिकारियों ने भारी फोर्स तैनात करके नाराज लोगों को समझाने की कोशिश शुरू की।

इस बीच एक अन्य पुलिस टीम ने छापेमारी कर आरोपित शमशेर उर्फ़ मोनू खान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक शिवकुमार के मुताबिक, पूछताछ के बाद मोनू को कोर्ट में पेश किया जाएगा। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक, मोनू खान इस घटना के पहले भी इलाके में साम्प्रदायिक तनाव फैलाने की साजिश रच चुका है।

बताया जा रहा है कि पत्थर फेंकने से पहले मोनू खान ने मंदिर के आस-पास मौजूद लोगों से गाली-गलौज भी की थी। पुलिस के मुताबिक शमशेर उर्फ़ मोनू खान ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है।

गौरतलब है कि पिछले सप्ताह मध्य प्रदेश के इंदौर से ही शिव मंदिर के गर्भगृह में अश्लील हरकत करने के आरोप में वसीम को गिरफ्तार किया गया था। उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत मामला दर्ज कर के जेल भेजा गया है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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