Wednesday, May 8, 2024
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हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए… बजरंग दल और VHP की रैलियों पर रोक नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने कहा – CCTV लगाओ, वीडियो रिकॉर्ड करो

नूहं हिंसा और आगजनी के बाद बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद की रैलियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगाने का निर्देश दिया। यह भी कहा कि CCTV लगाए जाएँ और वीडियो रिकॉर्ड करें।

नूहं हिंसा और आगजनी के बाद बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद (वीएचपी) की रैलियों पर रोक लगाने के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। 2 अगस्त 2023 को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा को लेकर हरियाणा, दिल्ली और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी तरह की हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सरकार और प्रशासन सुनिश्चित करे कि हिंसा न हो। साथ ही संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी लगाए जाएँ और मॉनिटरिंग की जाए।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, वकील सीयू सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से माँग की थी कि वहाँ लगातार भड़काऊ भाषण हो रहे हैं। वकील ने बुधवार (2 अगस्त 2023) दिल्ली में 27 जगह होने जा रहे कार्यक्रमों पर रोक की माँग की। वकील ने माँग की कोर्ट से कि रैली, प्रदर्शन, भाषणों और सभाओं पर रोक लगाई जाए।

इस माँग पर सर्वोच्च अदालत ने पूछा कि कौन-सी रैली में भड़काऊ भाषण दिए गए हैं? सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि कोई हिंसा या हेट स्पीच ना हो। कोर्ट में अब इस मामले पर शुक्रवार (4 अगस्त, 2023) को सुनवाई होगी। 

रिपोर्ट के अनुसार, वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने पहले जस्टिस अनिरुद्ध बोस की कोर्ट में लंबित एक रिट याचिका में इंटरलोक्युटरी एप्लीकेशन दिया था। उन्होंने कोर्ट को बताया कि नूहं हिंसा के विरोध में दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में 27 जगहों पर मार्च का ऐलान किया गया है। वकील ने इस पर रोक लगाने की माँग की थी।

बता दें कि वकील सीयू सिंह ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने इस मामले को मेंशन किया था। चीफ जस्टिस ने हालाँकि मामले में सीधे सुनवाई से इनकार कर दिया था और कहा कि तय प्रक्रिया के मुताबिक रजिस्ट्री को ईमेल भेजें। इसके बाद सुनवाई पर विचार किया जाएगा। 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अखबारों में कई जगह हिंसा की रिपोर्ट है। कोर्ट ने शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगाने की जरूरत पर टिप्पणी की। साथ ही निर्देश दिया कि सीसीटीवी और वीडियो को रिकॉर्ड में रखें।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवी भट्टी की पीठ ने केंद्र और राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह सुनिश्चित करें कि सर्वोच्च अदालत के 21 अक्टूबर 2022 और अप्रैल 2023 के 11 सदस्यीय पीठ के फैसले (हेट स्पीच) के दिशानिर्देशों का अनुपालन करें। इस फैसले के तहत पुलिस को सुओ-मोटो हेट स्पीच पर FIR दर्ज करने का निर्देश है।

गौरतलब है कि हरियाणा के नूहं में सोमवार (31 जुलाई, 2023) को हिन्दू जलाभिषेक यात्रा पर मुस्लिम भीड़ ने हमला किया था। नूहं में आज भी कर्फ्यू जारी है, इंटरनेट सेवा बंद है। जाँच के आधार पर 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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