Wednesday, October 16, 2024
Homeदेश-समाज'अब्बा ने तुम्हारे साथ किया सेक्स, शरीयत के अनुसार अब तुम मेरी अम्मी हुई':...

‘अब्बा ने तुम्हारे साथ किया सेक्स, शरीयत के अनुसार अब तुम मेरी अम्मी हुई’: गर्भवती से ससुर ने किया रेप, पति ने रखने से किया इनकार

आरोप है कि ससुर ने पीड़िता को बदनीयती से बाहों में भर कर बेड पर गिरा दिया। कपड़ों को फाड़ डाला। पीड़िता चीख न पाए इसके लिए उसके मुँह में कपड़ा ठूँस दिया। कथित तौर पर रेप के बाद ससुर ने पीड़िता की पिटाई भी की। घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक गर्भवती महिला ने अपने ससुर और शौहर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। महिला का कहना है कि ससुर ने उसके साथ रेप किया। इसके बाद शौहर ने उसे रखने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि शरीयत के हिसाब से वह अब उसकी अम्मी हो गई है।

पीड़िता के अनुसार निकाह के बाद से ही ससुर उस पर गंदी नीयत रखता था। दुष्कर्म के बाद से शौहर उसे अम्मी कहने लगा। गुरुवार (7 सितंबर 2023) को पुलिस ने आरोपित शौहर और ससुर के खिलाफ बलात्कार सहित अन्य धाराओं में FIR दर्ज की। मामले की जाँच की जा रही है।

मामला मुजफ्फरनगर जिले के मीरापुर थाना क्षेत्र का है। सिकंदरपुर गाँव की पीड़िता ने शिकायत में बताया है कि उसका निकाह 19 अगस्त 2022 को हुआ था। निकाह के बाद से ही ससुर उस पर बुरी नजर रखता था। 5 जुलाई 2023 को पीड़िता का शौहर अपनी अम्मी का इलाज करवाने हकीम के पास गया था। इसी दौरान ससुर उसके कमरे में जबरन घुस गया।

आरोप है कि ससुर ने पीड़िता को बदनीयती से बाहों में भर कर बेड पर गिरा दिया। कपड़ों को फाड़ डाला। पीड़िता चीख न पाए इसके लिए उसके मुँह में कपड़ा ठूँस दिया। कथित तौर पर रेप के बाद ससुर ने पीड़िता की पिटाई भी की। घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता के अनुसार जब शौहर घर लौटा तो उसने उसे पूरी घटना के बारे में बताया। इसके बाद शौहर ने उसे रखने से इनकार कर दिया।

पीड़िता के अनुसार शौहर ने उससे कहा, “शरीयत के अनुसार मेरे अब्बू ने तुमसे शारीरिक संबंध बना लिए हैं। अब मैं तुम्हें नहीं रख सकता। अब तुम मेरी बीवी नहीं, बल्कि मेरी अम्मी हो।” कथित तौर पर इसके बाद शौहर ने पीड़िता को मारपीट कर घर से भगा दिया। पुलिस को दी गई शिकायत में महिला ने बताया कि वो लोकलाज के डर से घटना के तुरंत बाद शिकायत नहीं दर्ज करवा पाई।

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने IPC की धारा 506, 376 और 323 के तहत कार्रवाई की है। ऑपइंडिया के पास शिकायत की कॉपी मौजूद है। जानसठ क्षेत्र के डिप्टी एसपी ने मीडिया से बात करते हुए जाँच जारी होने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

Join OpIndia's official WhatsApp channel

  सहयोग करें  

एनडीटीवी हो या 'द वायर', इन्हें कभी पैसों की कमी नहीं होती। देश-विदेश से क्रांति के नाम पर ख़ूब फ़ंडिग मिलती है इन्हें। इनसे लड़ने के लिए हमारे हाथ मज़बूत करें। जितना बन सके, सहयोग करें

ऑपइंडिया स्टाफ़
ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

संबंधित ख़बरें

ख़ास ख़बरें

मस्जिद से आए हमलावर, सर पर धारदार हथियार से किया वार: सुधाकर तिवारी से सुनिए बहराइच में दुर्गा विसर्जन जुलूस पर कैसे हुआ हमला,...

बहराइच के दंगे में गंभीर रूप से घायल हुए एक युवक ने बताया है कि मस्जिद के भीतर से लोगों ने आकर हिन्दुओं पर हमला चालू किया था।

मस्जिद में ‘जय श्रीराम’ का नारा लगाने से आहत नहीं होती मजहबी भावनाएँ: हाई कोर्ट ने हिंदुओं के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद्द की, कर्नाटक...

कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि मस्जिद के अंदर 'जय श्रीराम' कहने से किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं की ठेस नहीं पहुँचती।

प्रचलित ख़बरें

- विज्ञापन -