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दुकानदारों को लिखना ही होगा नाम, हलाल बेचा तो खैर नहीं: काँवड़ रूट के लिए CM योगी ने दिया आदेश, उत्तराखंड में भी पहचान बताकर ही होगा धंधा

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह आदेश दिया है कि सभी कांवड़ रूट पर दुकानों के संचालक का नाम और पहचान एक प्लेट पर लिखा जाए। इससे कांवड़ ले जाने वालों को अपने खाने-पीने की शुचिता बनाए रखने में सहायता मिलेगी।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि पूरे प्रदेश में दुकानदारों को दुकान पर अपना नाम लिखना होगा। यह आदेश पूरे प्रदेश के कांवड़ रूटों पर लागू होगा। इसी के साथ जो भी इन रूट पर हलाल उत्पाद बेचता पाया जाएगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। यूपी जैसा ही आदेश उत्तराखंड में भी जारी किया गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह आदेश दिया है कि सभी कांवड़ रूट पर दुकानों के संचालक का नाम और पहचान एक प्लेट पर लिखा जाए। इससे कांवड़ ले जाने वालों को अपने खाने-पीने की शुचिता बनाए रखने में सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके अलावा यह आदेश भी दिया है कि कोई भी हलाल सर्टिफाइड उत्पाद ना बेंचे। जो भी ऐसा करे उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश में पहले से हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर प्रतिबन्ध लगाया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने यह भी आदेश दिया है कि प्रदेश के शहरी इलाकों में सावन महीने के दौरान रोशनी और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए और इनकी व्यवस्था की जाए। इसके अलावा कांवड़ रूटों पर साफ़ पानी और पेय पदार्थ की भी व्यवस्था की जाए।

गौरतलब है इससे पहले मुजफ्फरनगर पुलिस ने जिले के कांवड़ रूट पर नाम प्रदर्शित किए जाने को लेकर एक आदेश दिया था। इस पर लिबरल और वामपंथी भड़क गए थे। मुजफ्फरनगर पुलिस ने बाद में नाम प्रदर्शित करने के आदेश को स्वैच्छिक कर दिया था। अब योगी सरकार ने यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया है ताकि कांवड़ियों को कोई परेशानी ना हो और उनके पास मनपसंद जगह से खाने-पीने की छूट हो।

उत्तराखंड में भी दुकानदारों को दिखाना होगा नाम

इसी के साथ उत्तर प्रदेश वाली व्यवस्था उत्तराखंड में भी लागू की गई है। उत्तराखंड में हरिद्वार में बड़ी संख्या में कांवड़ भरने कांवडिये जल भरने आते हैं। हरिद्वार के SSP ने भी यह आदेश दिया है कि जिले में सभी कांवड़ रूट पर दुकानदार का नाम और पहचान स्पष्ट रूप से लिखी जाए।

हरिद्वार SSP प्रमेन्द्र डोबाल ने इस संबध में कहा है कि जिले के भीतर जितने भी खाने-पीने के होटल-ढाबे या ठेला लगाते हैं उन्हें मालिक का नाम, QR कोड और मोबाइल नम्बर आवश्यक रूप से लिखना होगा। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का पालन नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

हरिद्वार SSP ने कहा है कि यह आदेश दिया गया है क्योंकि बीते वर्षों में इसको लेकर विवाद हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति पहचान छुपाएगा, उसकी दुकान हटा दी जाएगी।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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