कॉन्ग्रेस की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ शुरुआत से ही विवादों से घिरी रही है। तमाम विवादों के बीच अब बेंगलुरु की एक कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए कॉन्ग्रेस और उसकी ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश एमआरटी म्यूजिक कंपनी द्वारा ‘KGF चैप्टर 2’ के गानों के कॉपीराइट उल्लंघन मामले में की गई शिकायत के बाद दिया है।
A Bengaluru court directs Twitter to temporarily block the accounts of Congress party and Bharat Jodo Yatra for allegedly infringing the statutory copyright owned by MRT Music by illegally using sound records of the film KGF Chapter-2.
— ANI (@ANI) November 7, 2022
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दरअसल, एमआरटी म्यूजिक ने आरोप लगाया था कि कॉन्ग्रेस ने ‘भारत जोड़ो’ यात्रा के लिए जो मार्केटिंग वीडियोज तैयार किए हैं, उसमें उनकी फिल्म के गाने का इस्तेमाल किया गया है। इस मामले में एमआरटी म्यूजिक ने शुक्रवार (4 नवंबर, 2022) को कॉन्ग्रेस नेता राहुल गाँधी, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश और पार्टी पदाधिकारी सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ कॉपीराइट अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत यशवंतपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी।
‘ममता’ की छाँव#BharatJodoYatra pic.twitter.com/YFv4zwQ4YA
— Congress (@INCIndia) October 20, 2022
आओ, तुम्हें ‘सपनों के भारत’ की ओर लेकर चलें…#BharatJodoYatra pic.twitter.com/4sZinLl8sS
— Congress (@INCIndia) October 11, 2022
इस मामले में सोमवार (7 नवंबर, 2022) को हुई सुनवाई में कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता द्वारा सीडी के माध्यम से ये सिद्ध किया गया है कि उसके ऑरिजिनल वर्जन का इस्तेमाल कुछ मामूली बदलावों के साथ किया गया है। अदालत ने माना कि इस प्रकार के मार्केटिंग वीडियोज पाइरेसी को बढ़ावा देते हैं।
कोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा है कि जिन वीडियो में इन गानों का इस्तेमाल किया है, उसे कॉन्ग्रेस और ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के ट्विटर हैंडल से हटाया जाए। साथ ही, दोनों के ही ट्विटर हैंडल को भी ब्लॉक करने का निर्देश दिया है।
We have read on social media about an adverse order from a Bengaluru court against INC & BJY SM handles.
— Congress (@INCIndia) November 7, 2022
We were neither made aware of nor present at court proceedings. No copy of the order has been received.
We are pursuing all the legal remedies at our disposal.
इस मामले में कॉन्ग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उन्हें कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में हुई सुनवाई की जानकारी ही नहीं थी। कॉन्ग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से किए गए ट्वीट में कहा गया है, “हमने सोशल मीडिया पर कॉन्ग्रेस और ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के ट्विटर हैंडल के खिलाफ बेंगलुरु की एक अदालत के आदेश के बारे में पढ़ा है। हमें अदालत की कार्यवाही के बारे में न तो अवगत कराया गया और न ही वहाँ हमारी मौजूदगी थी। आदेश की कोई प्रति प्राप्त नहीं हुई है। हम हर संभव कानूनी प्रक्रिया का उपयोग करेंगे।”