Friday, April 26, 2024
Homeराजनीतिलोकसभा चुनाव में करारी हार से दुखी ममता बनर्जी ने की इस्तीफे की पेशकश

लोकसभा चुनाव में करारी हार से दुखी ममता बनर्जी ने की इस्तीफे की पेशकश

भाजपा ने इस चुनाव में बंगाल में बड़ी सेंध लगाई है और 42 में से 18 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है। इस हार की वजह से ममता बनर्जी बौखलाई हुई हैं।

लोकसभा चुनाव नतीजों में टीएमसी की करारी हार के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो अब मुख्यमंत्री के रूप में कार्य जारी नहीं रखना चाहती हैं और पार्टी अध्यक्ष के रुप में अपनी सेवा देना चाहती हैं।

ममता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफे की पेशकश कर दी है। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद ममता बनर्जी ने यह निर्णय लिया है। हालाँकि, खबरों के मुताबिक ममता बनर्जी की इस्तीफा बैठक में स्वीकार नहीं किया गया है।
टीएमसी पार्टी की आपात बैठक में ममता बनर्जी ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बल ने उनके खिलाफ कार्रवाई की, एक आपात स्थिति पैदा की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू-मुस्लिम के बीच भेदभाव किया गया साथ ही वोटों की हेराफेरी हुई। ममता दीदी ने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग में शिकायत की, लेकिन कोई भी कदम नहीं उठाया गया।

बता दें कि भाजपा ने इस चुनाव में बंगाल में बड़ी सेंध लगाई है और 42 में से 18 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है। इस हार की वजह से ममता बनर्जी बौखलाई हुई हैं।

Special coverage by OpIndia on Ram Mandir in Ayodhya

  सहयोग करें  

एनडीटीवी हो या 'द वायर', इन्हें कभी पैसों की कमी नहीं होती। देश-विदेश से क्रांति के नाम पर ख़ूब फ़ंडिग मिलती है इन्हें। इनसे लड़ने के लिए हमारे हाथ मज़बूत करें। जितना बन सके, सहयोग करें

ऑपइंडिया स्टाफ़
ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

संबंधित ख़बरें

ख़ास ख़बरें

इस्लामी-वामी फिलीस्तीन समर्थकों का आतंक देख US भूला मानवाधिकारों वाला ज्ञान, भारत के समय खूब फैलाया था प्रोपगेंडा: अमेरिका का दोहरा चरित्र बेनकाब

यूएस आज हिंसक प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन यही काम जब भारत ने देश में कानून-व्यवस्था बनाने के लिए करता है तो अमेरिका मानवाधिकारों का ज्ञान देता है।

स्त्री धन पर सिर्फ पत्नी का हक, पति या सुसराल वालों का नहीं: सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, शख्स से कहा- बीवी को देने पड़ेंगे...

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में साफ कहा है कि महिला का स्त्रीधन उसकी पूर्ण संपत्ति है. जिसे अपनी मर्जी से खर्च करने का उसे पूरा अधिकार है। इस स्त्री धन में पति कभी भी साझीदार या हिस्सेदार नहीं बन सकता।

प्रचलित ख़बरें

- विज्ञापन -

हमसे जुड़ें

295,307FansLike
282,677FollowersFollow
417,000SubscribersSubscribe