3 डॉक्टरों ने मुख़्तार अंसारी के खून के सैम्पल लिए। इसमें सोडियम, पोटैशियम और कैल्शियम आदि की जाँच हुई। माफिया मुख़्तार के पेट का 2 बार एक्सरे करवाया गया।
मुख्तार अंसारी के वकील लल्लन सिंह ने गवाह को धमकाने के आरोप को बेबुनियाद बताया है। लल्लन सिंह ने कहा है कि मामला कोर्ट का है और मुख्तार अंसारी जेल में है। इसलिए पुलिस ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकती।