बिलासपुर सेंट्रल जेल में गैंगवार की इस घटना में मौसीन खान उर्फ चूहा, आसिफ खान, रफीक खान, इंदीत खान, अब्दुल अयाज खान, अब्दुल मेहताब खान ने मिलकर अल्ताफ खान, फिरोज खान, जलील खान, कमर अली खान पर चम्मच को घिसकर बनाए हथियार से हमला कर दिया।
मुख़्तार अंसारी की बीवी का कोई अता-पता नहीं है। उस पर पुलिस ने 75,000 रुपए का इनाम भी रखा हुआ है। उस पर 13 मुकदमे दर्ज हैं, गैंगस्टर एक्ट का भी मामला चल रहा है।
उत्तर प्रदेश के रामपुर की अदालत ने अकरम, मुस्तकीम और साजिद को अनुसूचित जाति के मजदूरों पर खतरनाक हथियारों से हमला करने और उन्हें गंभीर चोटें पहुँचाने का दोषी ठहराया है।
3 डॉक्टरों ने मुख़्तार अंसारी के खून के सैम्पल लिए। इसमें सोडियम, पोटैशियम और कैल्शियम आदि की जाँच हुई। माफिया मुख़्तार के पेट का 2 बार एक्सरे करवाया गया।