गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने 2014 में जमीन को लीज पर देने का प्रस्ताव खारिज किया था और यूसुफ पठान का कब्जा गैरकानूनी है। कोर्ट ने पठान को जमीन खाली करने का आदेश दिया है।
पश्चिम बंगाल में पिछले 3 महीनों में मुस्लिम बहुल मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तर दिनाजपुर, कूच बिहार, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना जिलों में नए वोटरों के रजिस्ट्रेशन 9 गुना बढ़ गए हैं।