उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में कॉलेज की एक हिन्दू छात्रा को इस्लाम कबूल कर के निकाह करने की धमकी दी जा रही है। धमकी देने वाले आरोपितों के नाम फ़ैज़ाल और आमीन बताए जा रहे हैं। पीड़िता को उसके व्हाट्सएप नंबर पर ब्लू फ़िल्में भेजी गईं। इसी के साथ AI टूल की मदद से छात्रा का अश्लील वीडियो बनाने की बात भी कही गई है। पुलिस ने सोमवार (20 मई, 2024) को FIR दर्ज कर के जाँच शुरू कर दी है।
यह मामला बरेली के थाना क्षेत्र भोजीपुरा का है। यहाँ सोमवार को पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में उन्होंने बताया कि उनकी बेटी पास के ही एक कॉलेज में पढ़ने जाती है। मंगलवार (7 मई, 2024) को पीड़िता के व्हाट्सएप पर एक अनजान नंबर से Hi लिख कर आया। छात्र ने इसका कोई जवाब नहीं दिया तो सामने वाले ने कॉल किया और जबदस्ती बात करने की कोशिश की। कॉल के दौरान कॉलर ने कहा, “तू मुझे अच्छी लगती है। धर्म परिवर्तन कर के इस्लाम अपना ले। मैं तुझे हमेशा खुश रखूँगा।”
इतना सुन कर पीड़िता ने फोन काट दिया। 19 मई को एक बार फिर से उसी नंबर से पीड़िता को मैसेज आया। जब लड़की ने परिचय पूछा तो कॉलर वीडियो कॉल करने लगा। फोन न उठाने पर उसने पीड़िता को ब्लू फ़िल्में और अश्लील मैसेज भेजने शुरू कर दिए। लड़की ने ऐसे मैसेज न भेजने की गुजारिश की तो उसे गंदी-गंदी गालियों के साथ घर से उठा ले जाने की धमकी दी गई। कॉलर ने यह भी कहा कि अगर उसने किसी को बताया तो पीड़िता को जान से मार दिया जाएगा।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि कॉलर ने उनकी बेटी को डराते हुए कहा, “तेरी DP पर लगा फोटो मेरे पास है। अब मैं AI टूल प्रयोग कर के तेरी गंदी फोटो वीडियो बना कर तुझे कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं छोड़ूँगा।” यह पढ़ कर पीड़िता ने कॉलर के नंबर को ब्लॉक कर दिया। लड़की ने सारी बात अपने घर पर बताई। शिकायतकर्ता ने अपनी तरफ से पता किया तो वह नंबर बरेली के ही भोजीपुरा थानाक्षेत्र में रहने वाले फ़ैज़ाल का निकला। लड़की के पिता शिकायत के कर फ़ैज़ाल के घर गए। फ़ैज़ाल के घर पर उसके अब्बा आमीन मिले।
प्रकरण के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में
— Bareilly Police (@bareillypolice) May 21, 2024
थाना भोजीपुरा पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है ।
आमीन ने अपने बेटे की गलती कबूल करने के बजाय लड़की के पिता को ही गंदी-गंदी गालियाँ देनी शुरू कर दीं। इन गालियों के साथ शिकायतकर्ता को जान से मार डालने की धमकी भी दी गई। अपनी शिकायत में पीड़ित ने फ़ैज़ाल और उसके अब्बा आमीन पर कड़ी कार्रवाई की माँग की है। पुलिस ने फ़ैज़ाल और उसके अब्बा को FIR में नामजद किया है। इन दोनों पर IPC की धारा 504, 506, और 354 (ग) के अलावा आईटी एक्ट के सेक्शन 67 के तहत कार्रवाई की गई है। ऑपइंडिया के पास FIR कॉपी मौजूद है। पुलिस मामले की जाँच और अन्य कानूनी कार्रवाई कर रही है।