Friday, October 18, 2024
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बांग्लादेशियों को ‘शरण देने’ वाले CM ममता बनर्जी के बयान पर बांग्लादेश सरकार ने ही किया विरोध: दिल्ली भेजा पत्र, कहा- इससे फैल सकता भ्रम

बांग्लादेश में जुलाई माह की शुरुआत से ही सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर प्रदर्शन हो रहे थे। यह प्रदर्शन आरक्षण खत्म किए जाने को लेकर हो रहे थे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण में बदलाव के निर्णय के बाद प्रदर्शनों को रोक दिया गया है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बांग्लादेशियों को शरण देने के बयान पर बांग्लादेश ने आपत्ति जताई है। बांग्लादेश ने ममता बनर्जी के बयान को भ्रम पैदा करने वाला बताया है। इससे पहले भाजपा भी उनके बयान को लेकर विरोध कर चुकी है।

बांग्लादेश की शेख हसीना शेख हसीना सरकार में विदेश मंत्री हसन महमूद ने इस मामले पर कहा, “हमारे नजदीकी सम्बन्धों वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए हम यह साफ करना चाहते हैं कि उनके बयान में भ्रम की बहुत गुंजाइश है। इसलिए, हमने भारत सरकार को एक नोट दिया है।” बांग्लादेश सरकार ने भारतीय विदेश मंत्रालय को एक नोट भी संबंध में भेजा है। इसमें ममता बनर्जी के बयान पर विरोध जताया गया है।

ममता बनर्जी ने हाल ही में एक रैली में कहा था कि अगर बांग्लादेश से लोग शरण लेने पश्चिम बंगाल में आते हैं तो जरूर वह उन्हें शरण देंगी। उन्होंने कहा था, “बांग्लादेश के मामलों पर मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि यह एक देश है और इस मुद्दे पर जो कुछ भी कहा जाना चाहिए वह केंद्र सरकार का विषय है। लेकिन मैं आपको यह बता सकती हूँ कि अगर लोग हमारे दरवाजे खटखटाते हैं, तो हम निश्चित रूप से उन्हें शरण देंगे।”

उनका यह बयान बांग्लादेश में हाल के दिनों में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद आया था। बांग्लादेश में जुलाई माह की शुरुआत से ही सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर प्रदर्शन हो रहे थे। यह प्रदर्शन आरक्षण खत्म किए जाने को लेकर हो रहे थे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण में बदलाव के निर्णय के बाद प्रदर्शनों को रोक दिया गया है।

दरअसल, बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने 1 जुलाई, 2024 को दिए गए फैसले में देश में 56% आरक्षण दोबारा से चालू करने का फैसला किया था। इसमें से 30% आरक्षण 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वालों के वंशजों को दिया जाता था। यह 56% 2018 में शेख हसीना की सरकार ने ही खत्म कर दिया था।

हाई कोर्ट के इस निर्णय का छात्र छात्राएँ विरोध कर रहे थे। उनका कहना है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में लड़ने वाली तीसरी पीढ़ी को क्यों मिल रहा है। हाई कोर्ट के इस निर्णय में बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव कर दिए हैं। इसके बाद से प्रदर्शनकारी शांत हैं। इन प्रदर्शनों में लगभग 100 से अधिक मौतें हुई हैं।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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