Homeदेश-समाजगर्भवती पत्नी पर क्रूरता के लिए मुस्तफ़ा को मिली जेल की सज़ा

गर्भवती पत्नी पर क्रूरता के लिए मुस्तफ़ा को मिली जेल की सज़ा

द न्यू पेपर की ख़बर के अनुसार न्यायाधीश ने 24 वर्षीय मुस्तफ़ा को हिंसा और अपने गुस्स पर क़ाबू न रख पाने के लिए कड़ी फटकार लगाते हुए 10 सप्ताह जेल की सज़ा सुनाई है।

क्रूरता की हद पार करते हुए मुस्तफ़ा नाम के एक शख़्स ने अपनी प्रेमिका को न सिर्फ़ मारा-पीटा बल्कि उसके गर्भवती होने की बात को जानते हुए भी उसे गंभीर चोटें पहुँचाई। सिंगापुर ज़िला अदालत के न्यायाधीश मैथ्यू जोसेफ ने बीते बुधवार (मार्च 27, 2019) को दो मामलों में दोषी करार देते हुए सज़ा सुनाई। इसमें एक मामला 2017 का है जब वो एक रोड रेज मामले में दोषी ठहराया गया और दूसरा मामला अपनी गर्भवती प्रेमिका को चोट पहुँचाने से संबंधित है।

द न्यू पेपर की ख़बर के अनुसार न्यायाधीश ने 24 वर्षीय मुस्तफ़ा को हिंसा और अपने गुस्स पर क़ाबू न रख पाने के लिए कड़ी फटकार लगाते हुए 10 सप्ताह जेल की सज़ा सुनाई है। इस 10 सप्ताह की सज़ा में 6 सप्ताह की सज़ा अपनी पत्नी से किए गए क्रूर व्यवहार के लिए दी गई और 4 सप्ताह की सज़ा रोड रेज मामले के लिए दी गई है।

ख़बर के अनुसार, 11 जून 2017 को  मुस्तफ़ा का अपनी प्रेमिका से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। यह आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि मुस्तफ़ा ने अपनी प्रेमिका के गाल पर तीन तमाचे जड़ दिए और उसकी जांघ पर दो बार लात भी मारी। हालत गंभीर होने पर उन्हें उपचार संबंधी सुविधाएँ दिलवाए जाने पर महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। बता दें कि प्रेमिका से पत्नी बनीं शिखा ने बताया कि मुस्तफ़ा द्वारा किए जा रहे अभद्र व्यवहार से ऊब चुकी है।

मुस्तफ़ा ने यह बेरहमी भरा बर्ताव ऐसे समय में किया जब वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। इस तरह का व्यवहार पर हैरान भी कर देता है कि आख़िर समाज किस दिशा में अपने पैर पसार रहा है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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