Wednesday, May 8, 2024
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‘टिप्पणी के साथ समाचार मीडिया का अधिकार’: मलयाला मनोरमा के खिलाफ मानहानि का मामला खारिज

"सभी समाचार सामग्री को प्रकाशित करना चौथे स्तम्भ का कर्तव्य है, विशेष रूप से सार्वजनिक महत्व के मामले में और यह उनका कर्तव्य है कि वे समाचार आइटम पर टिप्पणी करें ताकि समाज को सतर्क कर सकें। यह सेक्शन 499 आईपीसी से जुड़े पहले अपवाद के तहत आता है।”

केरल उच्च न्यायालय ने आर चंद्रशेखरन और तीन अन्य द्वारा दायर मलयालम दैनिक समाचार पत्र मलयाला मनोरमा के खिलाफ मानहानि के मामले को खारिज कर दिया। बता दें कि मलयाला मनोरमा के मैनेजिंग संपादक, मुख्य संपादक और प्रकाशक के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। मामले में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मामले का संज्ञान लेने के बाद अखबार ने उच्च न्यायालय का रुख किया था।

केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रेस को अपनी अभिव्यक्ति के साथ किसी भी समाचार को प्रकाशित करने का अधिकार है, जब तक कि वह गलत इरादे से नहीं किया जाता है या फिर इससे सार्वजनिक हित का नुकसान नहीं होता है। न्यायमूर्ति पी सोमराजन ने कहा कि इस तरह के समाचार को अगर जनता की भलाई के लिए सच्चाई के साथ दिखाया जा रहा हो, तो यह मानहानि के आरोपों के अधीन नहीं आता है।

न्यायालय ने माना कि मलयाला मनोरमा द्वारा प्रकाशित विजिलेंस रिपोर्ट में शिकायतकर्ता का उल्लेख मामले में आरोपित के रूप में किया गया था। यहाँ पर बता दें कि समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट घटना का वास्तविक संस्करण था और यह मानहानि की शिकायत को चौथे स्तम्भ में पीछे छोड़ देता है।

जस्टिस पी. सोमराजन ने कहा, “धारा 499/पीसी के तहत पहले नियम में लोकतांत्रिक प्रणाली में एक व्यापक प्रचार और उसकी आवश्यक टिप्पणियों के साथ समाचार प्रकाशित करने का अधिकार मिला है और कभी-कभी अवमानना ​​करने वाले विचारों को तब तक निष्फल नहीं किया जा सकता है, जब तक कि उसके खिलाफ कुछ गलत न लिखा गया हो। समाचार अगर सत्यता से जुड़ी है, जिसे सार्वजनिक सद्भावना के लिए प्रकाशित की गई हो तो वह अवमानना की श्रेणी में नहीं आता है।”

अदालत ने कहा, “सभी समाचार सामग्री को प्रकाशित करना चौथे स्तम्भ का कर्तव्य है, विशेष रूप से सार्वजनिक महत्व के मामले में और यह उनका कर्तव्य है कि वे समाचार आइटम पर टिप्पणी करें ताकि समाज को सतर्क कर सकें। यह सेक्शन 499 आईपीसी से जुड़े पहले अपवाद के तहत आता है। ”

अदालत ने कहा, “चौथे स्तम्भ से सार्वजनिक महत्व को नियंत्रित करने वाले मामलों से दूर रहने की उम्मीद नहीं की जाती है। यह उनका एकमात्र कर्तव्य है कि वे अपने पक्ष और विपक्षों के साथ समाज की सेवा करें ताकि समाज को अधिक कार्यात्मक और सतर्कता मिल सके। चौथा स्तम्भ लोकतांत्रिक समाज में सार्वजनिक हित/सार्वजनिक महत्व को नियंत्रित करने वाले प्रत्येक मामले को संबोधित करने और टिप्पणी करने के लिए एक शिलालेख की तरह है। आवश्यक टिप्पणी के साथ प्रकाशित समाचार सामग्री के खिलाफ अवमानना दर्ज नहीं किया जा सकता। तब तक मानहानि की राशि नहीं दी जा सकती जब तक कि धारा 499 आईपीसी के तहत यह परिभाषित नहीं किया जा सकता।”

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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