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Pak की जीत का जश्न मनाने वाले कश्मीरी छात्रों को वकीलों ने जड़े थप्पड़, मुँह पर लगाए- ‘पाकिस्तान मुर्दाबाद’ के नारे: देखें वीडियो

वीडियो में देखा जा सकता है कि छात्रों के सामने वकील पाकिस्तान मुर्दाबाद-पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और साथ में भारत माता की जय के नारे बुलंद कर रहे हैं।

भारत-पाकिस्तान मैच के बाद पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करने वाले 3 कश्मीरी छात्रों की आज कोर्ट में पेशी के दौरान पिटाई कर दी गई। यूपी के आगरा के आरबीएस कॉलेज के इन तीनों छात्रों को वकीलों ने थप्पड़ ही थप्पड़ मारे। इस दौरान वकील जोर-जोर से भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे बुलंद करते भी दिखाई दिए।

नवभारत टाइम्स द्वारा जारी वीडियो में देखा जा सकता है कि छात्रों के सामने वकील ‘पाकिस्तान मुर्दाबाद-पाकिस्तान मुर्दाबाद’ के नारे लगा रहे हैं और साथ में ‘भारत माता की जय’ के नारे बुलंद कर रहे हैं। वहीं पुलिस उन छात्रों को बचाते हुए जीप में बैठा रही है लेकिन वकील शांत नहीं हो रहे।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करने के आरोप में आगरा के राजा बलवंत सिंह इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कॉलेज (RBS) ने इन तीन कश्मीरी छात्रों को निलंबित करते हुए कार्रवाई की थी। इनकी पहचान- अरशद यूसुफ, इनायत अल्ताफ और शौकत अहमद के तौर पर हुई थी। 

इसके बाद भाजयुमो के प्रांतीय नेता गौरव सिंह राजावत और महानगर अध्यक्ष शैलू पंडित की तहरीर पर केस दर्ज किया गया था। आगरा (सिटी) के एसपी विकास कुमार ने बताया, “छात्रों पर पाकिस्तान की प्रशंसा करने वाली चैट साझा करने का आरोप लगाया गया है। जगदीशपुरा थाने में लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है।”

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने टी20 विश्व कप मैच में 24 अक्टूबर, 2021 को भारतीय क्रिकेट टीम के पाकिस्तान से हारने के बाद पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने के आरोप में 27 अक्टूबर, 2021 को 5 जिलों में 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। प्रशासन की तरफ से इस तरह देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ देशद्रोह (रासुका) के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश भेज दिए गए हैं।

बता दें कि जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर के डाउनटाउन में भी पाकिस्तान की जीत पर मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने नारेबाजी करते हुए 24-25 अक्टूबर की रात में पाकिस्तान के समर्थन में जश्न मनाए थे। इस मामले में पुलिस ने सभी आरोपितों के खिलाफ UAPA की धारा 13 और आईपीसी की धारा 105ए और 505 के तहत मामला दर्ज किया था।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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