Sunday, May 5, 2024
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कुत्ते को पॉटी कराओगे तो खुद उसे साफ करोगे, हमला किया तो लगेगा 10000 रुपए का जुर्माना: नोएडा में नियम लागू

पालतू पशु (कुत्ता या बिल्ली) द्वारा किसी भी सार्वजानिक स्थल पर गंदगी (सूसू-पॉटी) की जिम्मेदारी पशु मालिक की ही होगी। काटने आदि जैसी कोई अप्रिय घटना किए जाने पर पशु मालिक पर 10000 रुपए का जुर्माना लगेगा।

उत्तर प्रदेश की नोएडा अथॉरिटी ने पालतू जानवरों के लिए नए और कड़े नियम लागू किए हैं। अब कुत्ते और बिल्ली जैसे पालतू जानवरों को पालने के लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसी के साथ सार्वजानिक स्थलों पर उन जानवरों द्वारा की जाने वाली गंदगी को मालिकों द्वारा जुर्माना भरने के साथ-साथ खुद ही साफ़ करना होगा। पालतू जानवरों द्वारा किसी और को काटने पर भी अर्थदंड लगाया गया है। ये आदेश नोएडा प्राधिकरण की CEO रितु माहेश्वरी ने शनिवार (12 नवम्बर 2022) को दिए हैं।

IAS रितु माहेश्वरी द्वारा ये नई गाइडलाइन नोएडा अथॉरिटी की 207वीं बोर्ड की बैठक में लिया गया। अथॉरिटी द्वारा इसे एनीमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इण्डिया की गाइडलाइन का पालन बताया जा रहा है। इस नई नियमावली के मुताबिक नोएडा में रहने वाले पशु मालिकों को 31 मार्च 2023 तक अपने द्वारा पाले गए कुत्ते-बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तय सीमा के अंदर रजिस्ट्रेशन न करने पर पशु मालिकों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

नोएडा अथॉरिटी द्वारा अब पालतू कुत्तों के स्ट्रेलाईजेशन व एण्टीरेबीज वैक्सीनेशन अनिर्वाय कर दिया गया है। 1 मार्च 2023 से इसका उल्लंघन करने वालों को 2000/- रुपए का जुर्माना हर महीने भरना होगा। इसी के साथ नोएडा अथॉरिटी गाँव वालों की सहमति से बीमार और पागल कुत्तों के लिए शेल्टर का निर्माण कर रही है। इसके मेंटिनेंस की जिम्मेदारी RWA की होगी।

नोएडा अथॉरिटी द्वारा ये साफ़ कर दिया गया है कि पालतू पशु द्वारा किसी भी सार्वजानिक स्थल पर गंदगी की जिम्मेदारी पशु मालिक की ही होगी। इसी आदेश में आगे कहा गया है कि पालतू कुत्ते या बिल्ली द्वारा किसी को काटने आदि जैसी कोई अप्रिय घटना किए जाने पर पशु मालिक पर 1 मार्च 2023 से 10000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा घायल व्यक्ति के इलाज की पूरी जिम्मेदारी भी पशु मालिक की ही होगी।

गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से पालतू पशुओं द्वारा लोगों को काटने जैसी कई घटनाएँ सामने आईं थीं। माना जा रहा है कि उन्हीं शिकायतों के बाद नोएडा अथॉरिटी द्वारा ये कड़े कदम उठाए गए हैं।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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