आरोपित का नाम रिजवान है, वह पेशे से कसाई है, जिसने यमुना खादर के वन क्षेत्र में 8 साल की बच्ची के अपहरण और बलात्कार के मामले में अपना गुनाह कबूल लिया है।
मुस्लिम लड़की अगर 18 साल से कम की है तो भी वो अपने पसंद के लड़के से निकाह कर सकती है। ऐसा दिल्ली हाईकोर्ट ने इस्लामी कानून का हवाला देकर टिप्पणी की है।