कॉन्ग्रेस विधायक के बेटे पर लगे रेप के आरोप में एक ऑडियो वायरल हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार ऑडियो में पीड़िता से एक शख्स मामले को सुलझाने की बात करते हुए राहुल गाँधी से जुड़े होने का दावा कर रहा है।
एनसीपीसीआर ने यह भी पाया कि बड़े लड़कों को भी विरोध स्थलों पर भेजा गया था। बच्चों को विरोध के लिए भेजना किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 83(2) का उल्लंघन है।