Saturday, April 20, 2024
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नसीम ने वट सावित्री पूजा कर रही महिलाओं के सामने खोली पैंट की चेन, पूजा स्थल पर फेंकी पेशाब की थैली: छत्तीसगढ़ के जशपुर का मामला

"पेशाब फेंक कर उसने महिलाओं से पूछा कि अब ठीक किया मैंने न मैडम? इसी के साथ उसने गाली देते हुए कहा कि साले हिन्दू रास्ता जाम करके रखे हुए हैं। पता करने पर जानकारी हुई कि वो गाँव चीर बगीचा का रहने वाला एक मुस्लिम है।"

छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में महिलाओं द्वारा वट सावित्री की पूजा के दौरान एक मुस्लिम व्यक्ति पर पॉलीथिन में पेशाब भर कर फेंकने का आरोप है। आरोपित का नाम नसीम है। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। घटना सोमवार (30 माई 2022) की है।

घटनास्थल पर मौजूद कई महिलाओं को गवाह बनाते हुए दुर्गा देवी और भगवती सिंह ने पुलिस को शिकायत दी है। उनके मुताबिक, “गाँव पुरनानगर में 30 मई को कई महिलाएँ वट सावित्री की पूजा सड़क के किनारे कर रही थीं। तभी एक अज्ञात व्यक्ति वहाँ आ कर अपनी पैंट की जेब खोल कर बोला कि मैं इसके प्रसाद में गंगाजल मिला देता हूँ। इसके बाद वो पूजास्थल पर पेशाब करने की कोशिश करने लगा। इसके बाद उसको डाँट कर वहाँ से भगा दिया गया। कुछ देर बाद वही व्यक्ति फिर से आया और प्लास्टिक की थैली में पेशाब भर कर पूजास्थल पर फेंक दिया।”

शिकायत में आगे कहा गया, “पेशाब फेंक कर उसने महिलाओं से पूछा कि अब ठीक किया मैंने न मैडम? इसी के साथ उसने गाली देते हुए कहा कि साले हिन्दू रास्ता जाम करके रखे हुए हैं। पता करने पर जानकारी हुई कि वो गाँव चीर बगीचा का रहने वाला एक मुस्लिम है।” प्रार्थना पत्र में आरोपित का हुलिया साँवले रंग का दुबला पतला व्यक्ति बताया गया और कार्रवाई की माँग की गई।

वहीं इस घटना के विरोध में हिन्दू संगठनों ने 1 जून 2022 को जशपुर बंद की घोषणा की। इस दौरान सड़कों पर जुलूस निकाल कर हिन्दू संगठन के सदस्यों ने आरोपित को जिला बदर करने की माँग की। इसी के साथ प्रदर्शनकारियों ने आरोपित के गाँव बगीचा में मुस्लिमों द्वारा अवैध कब्ज़ा किए जाने का आरोप लगा कर अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन को ज्ञापन देने का ऐलान किया।

ऑपइंडिया से बात करते हुए SHO कोतवाली सिटी जशपुर TI लक्ष्मण कुमार ने बताया, “हिन्दू संगठनों का विरोध प्रदर्शन बिना किसी अप्रिय घटना के शांतिपूर्ण ढंग से निबट गया है। आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो रिमांड पर है। गिरफ्तारी IPC के सेक्शन 295, 295A, 153A, 505(2) के तहत की गई है।”

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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