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‘कैदियों ने मिल कर आफ़ताब को पीटा’: कोर्ट ने जेल प्रशासन को दिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के आदेश, श्रद्धा हत्याकांड में चल रही है सुनवाई

सुनवाई के दौरान आफताब के वकील ने अदालत को जानकारी दी कि पेशी के दौरान आफताब के साथ जेल में दूसरे कैदियों ने मारपीट की है।

दिल्ली के महरौली में हुए श्रद्धा वालकर मर्डर केस के आरोपित आफताब पूनावाला की कैदियों ने पिटाई कर दी। यह दावा आफताब के वकील का है। आरोप है कि शुक्रवार (31 मार्च 2023) को अदालत में पेशी के लिए ले जाए जाने के दौरान अन्य कैदियों ने आफताब के साथ मारपीट की। कोर्ट ने जेल अथॉरिटी को आफताब की सुरक्षा सुनिश्चित करने की हिदायत दी है।

शुक्रवार को श्रद्धा मर्डर मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई। इसे लेकर हत्या आरोपित आफताब को कोर्ट के सामने पेश किया गया। दिल्ली पुलिस की ओर से पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद और मधुकर पाण्डे कोर्ट में पेश हुए। जबकि आफताब की तरफ से अक्षय भंडारी दलील दे रहे थे। आफताब पूनावाला पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के साथ साथ धारा 201 भी लगाई गई है। भंडारी आफताब पर लगाए गए आईपीसी की धारा 201 का विरोध कर रहे थे। धारा 201 सबूत मिटाने और अपराधी द्वारा झूठी जानकारी दिए जाने से जुड़ी है।

सुनवाई के दौरान आफताब के वकील ने अदालत को जानकारी दी कि पेशी के दौरान आफताब के साथ जेल में दूसरे कैदियों ने मारपीट की है। साकेत कोर्ट में सत्र न्यायाधीश मनीष खुराना कक्कड़ केस की सुनवाई कर रहे थे। आफताब के वकील की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने जेल प्रशासन को आफताब की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई 3 अप्रैल 2023 को दोपहर 2 बजे होगी।

इसके पहले श्रद्धा की हत्या कर शव के 35 टुकड़े करने वाले आफताब के खिलाफ 6,629 पन्नों का चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। चार्जशीट के अनुसार श्रद्धा ने 18 मई 2022 को श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद शव के 35 टुकड़े कर कई दिनों तक महरौली व आस-पास के इलाकों में ठिकाना लगाता रहा। शव के टुकड़े छिपाने के लिए उसने बड़ा सा फ्रिज खरीदा था।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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