Thursday, April 25, 2024
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‘राज्य के भविष्य हैं’: रेप आरोपित IIT छात्र को HC से जमानत, छात्रा को शराब पिलाने व हत्या के प्रयास के भी हैं आरोप

हाईकोर्ट ने माना कि आरोपित के खिलाफ शुरुआती सबूत मिले हैं। लेकिन, साथ ही अदालत ने कहा कि उसे ऐसा नहीं लगता कि आरोपित गवाहों को प्रभावित करेगा या फिर सबूतों से छेड़छाड़ करेगा।

गौहाटी हाईकोर्ट ने एक बलात्कार के आरोपित को ये कहते हुए जमानत दे दी है कि वो राज्य के भविष्य की संपदा है और काफी प्रतिभावान है। गौहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपित और पीड़िता, दोनों ही राज्य के भविष्य की संपदा हैं। ये घटना मार्च की है, जब एक IIT के छात्र पर अपनी साथी छात्रा के साथ रेप का आरोप लगा था। न्यायाधीश अजीत बोरठाकुर ने आरोपित उत्सव कदम को जमानत दी। कोर्ट ने साथ ही नोट किया कि आरोपित के खिलाफ स्पष्ट शुरुआती सबूत हैं।

उच्च-न्यायालय ने कहा, “इस मामले की जाँच पूरी हो गई है। आरोपित व पीड़िता, दोनों ही राज्य के भविष्य की संपदा हैं। दोनों IIT गुवाहाटी में तकनीकी कोर्स कर रहे हैं। दोनों युवा हैं और इनकी उम्र 19-21 वर्ष के बीच है। दोनों अलग-अलग राज्यों से आते हैं। ऐसे में अगर आरोप तय हो गए हैं तो आरोपित को इस केस की सुनवाई के सम्बन्ध में हिरासत में रखना ज़रूरी नहीं लगता। हमने इस मामले की FIR और मेडिकल रिपोर्ट्स भी देखी है।”

हाईकोर्ट ने माना कि फैक्ट-फाइंडिंग कमिटी की रिपोर्ट की भी मानें तो आरोपित के खिलाफ शुरुआती सबूत मिले हैं। लेकिन, साथ ही अदालत ने कहा कि उसे ऐसा नहीं लगता कि जमानत पर बाहर आने के बाद आरोपित गवाहों को डरा-धमका कर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगा या फिर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा। साथ ही आरोपित छात्र को सुनवाई की तारीखों पर अदालत में मौजूद रहने का आदेश दिया गया है।

बता दें कि आरोपित के खिलाफ न सिर्फ बलात्कार, बल्कि ज़हर देने, हत्या के प्रयास और आपराधिक साजिश के मामले भी दर्ज किए गए हैं। दोनों ‘फाइनेंस और इकोनॉमिक्स क्लब’ के ज्वाइन सेक्रेटरी के चुनाव के लिए मिले थे। आरोप है कि वहीं पर आरोपित छात्र ने पीड़िता को जबरन शराब पिला कर रेप किया, जब वो होश में नहीं थीं। कदम के वकील ने कहा कि छात्र प्रतिभावान है और केमिकल इंजीनियरिंग से बीटेक कर रहा है।

उसने ध्यान दिलाया कि आरोपित पहले से ही हिरासत में 4 महीने गुजार चुका है। वकील ने कहा था कि ज्यादा दिन हिरासत में रखे जाने पर उसके मुवक्किल के करियर और अकादमिक भविष्य पर असर पड़ सकता है। आरोपित के खिलाफ ‘भारतीय दंड संहिता (IPC)’ की धाराओं 376/328/307/120B के तहत FIR दर्ज की गई थी। बता दें कि IIT गुवाहाटी देश की छठी IIT है, जो भारत सरकार की रैंकिंग में इंजीनियरिंग कॉलेजों में शीर्ष 10 में है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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