Saturday, July 27, 2024
Homeदेश-समाजअयोध्या फैसले में 14 गलतियाँ, राम मंदिर पर रोक लगाए सुप्रीम कोर्ट: जमीयत ने...

अयोध्या फैसले में 14 गलतियाँ, राम मंदिर पर रोक लगाए सुप्रीम कोर्ट: जमीयत ने दायर की समीक्षा याचिका

फैसले को जमीयत शरीयत के खिलाफ भी बता चुका है। उसका कहना है कि एक बार जिस जगह पर मस्जिद बन गई, क़यामत तक वहाँ सिर्फ़ मस्जिद ही रहती है। अपनी याचिका में कहा है कि फैसले में संतुलन बनाने के लिए मस्जिद के लिए पॉंच एकड़ जमीन देने की बात कही गई है।

जमीयत उलेमा-ए-हिन्द ने अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय को चुनौती देते हुए पुनर्विचार याचिका दायर की है। अपनी याचिका में जमीयत ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वो 9 नवंबर को सुनाए गए फ़ैसले की समीक्षा करे। इतना ही नहीं, हिन्दुओं के पक्ष में आए उस फ़ैसले पर स्टे लगाने का भी आग्रह किया गया है। पुनर्विचार याचिका में जमीयत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि हिन्दुओं द्वारा इस स्थल पर 1934, 1949 और 1992 में गैर कानूनी काम किए गए, इसीलिए फ़ैसले पर स्टे लगाया जाए। याचिका में कहा गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इन कृत्यों की निंदा की है, ये ज़मीन हिन्दू पक्ष को कैसे दे दी गई?

बता दें कि 40 दिन की नियमित सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहुचर्चित अयोध्या विवाद का फ़ैसला हिन्दुओं के पक्ष में सुनाया था। मस्जिद बनाने के लिए मुस्लिमों को अयोध्या में कहीं और 5 एकड़ ज़मीन उपलब्ध कराने के निर्देश भी केंद्र सरकार को दिए थे। जमीयत ने इसे शरीयत के ख़िलाफ़ बताया था। मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि एक बार जिस जगह पर मस्जिद बन गई, क़यामत तक वहाँ सिर्फ़ मस्जिद ही रहती है। जमीयत ने अपनी याचिका में कहा है कि मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद के लिए कहीं और जमीन नहीं मॉंगी थी। लेकिन, फैसले में संतुलन बनाने के इरादे से ऐसा आदेश सुनाया गया।

अपनी समीक्षा याचिका में जमीयत ने दावा किया है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मुस्लिम पक्ष मानता है कि काफ़ी दिनों से चले आ रहे इस विवाद का जल्द से जल्द अंत हो। हालाँकि, पूरे जजमेंट को चुनौती नहीं दी गई है। जमीयत ने रामलला को नाबालिग मानने की बात पर आपत्ति दर्ज की। जमीयत ने कहा है कि इतिहास में हुई ग़लतियों को कोर्ट सुधार नहीं सकता। जमीयत ने दावा किया है कि मंदिर को गिरा कर मस्जिद बनाए जाने के अभी तक कोई सबूत नहीं मिले हैं।

जमीयत की पुनर्विचार याचिका का अंश: सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को बताया त्रुटिपूर्ण

जमीयत ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि प्राचीन काल में आए पर्यटकों घुमंतुओं द्वारा रचित वृत्तांतों पर भरोसा करना सही नहीं है और उन्हें काफ़ी बारीकी से पढ़ा जाना चाहिए। जमीयत ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को त्रुटिपूर्ण करार दिया है। इस पुनर्विचार याचिका में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में ’14 गलतियाँ’ गिनाई गई हैं और दावा किया गया है कि समीक्षा का आधार भी यही है।

‘राम मंदिर निर्णय स्वतंत्र भारत के इतिहास में काला धब्बा, हम जजों से बेहतर फैसले की उम्मीद नहीं कर सकते’

राम जन्मभूमि पर जमीयत ने उगला जहर, कहा- हिंदुओं को मंदिर के लिए कहीं और 5 एकड़ जमीन देता सुप्रीम कोर्ट

अली मियाँ से ओवैसी तक केवल चेहरे बदले, नहीं मिटा रामलला पर मन का खोट

Join OpIndia's official WhatsApp channel

  सहयोग करें  

एनडीटीवी हो या 'द वायर', इन्हें कभी पैसों की कमी नहीं होती। देश-विदेश से क्रांति के नाम पर ख़ूब फ़ंडिग मिलती है इन्हें। इनसे लड़ने के लिए हमारे हाथ मज़बूत करें। जितना बन सके, सहयोग करें

ऑपइंडिया स्टाफ़
ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

संबंधित ख़बरें

ख़ास ख़बरें

बांग्लादेशियों के खिलाफ प्रदर्शन करने पर झारखंड पुलिस ने हॉस्टल में घुसकर छात्रों को पीटा: BJP नेता बाबू लाल मरांडी का आरोप, साझा की...

भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ प्रदर्शन करने पर हेमंत सरकार की पुलिस ने उन्हें बुरी तरह पीटा।

प्राइवेट सेक्टर में भी दलितों एवं पिछड़ों को मिले आरक्षण: लोकसभा में MP चंद्रशेखर रावण ने उठाई माँग, जानिए आगे क्या होंगे इसके परिणाम

नगीना से निर्दलीय सांसद चंद्रशेखर आजाद ने निजी क्षेत्रों में दलितों एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने के लिए एक निजी बिल पेश किया।

प्रचलित ख़बरें

- विज्ञापन -