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मौलवी ने गला घोंट कर की हिन्दू छात्र को मारने की कोशिश: दरगाह में जामुन तोड़ते देख कर भड़का, मुजीब शेख गिरफ्तार

स्कूल से घर लौटते समय बच्चे जिला परिषद स्कूल के पास महबूब सुभानी दरगाह के पास एक पेड़ से जामुन खाने गए थे। इसी दौरान मौलवी मुजीब मुज्जिद शेख और समीर अत्तर कसम वहाँ आए और उन्होंने लाठी से उन पर बेरहमी से हमला करना शुरू कर दिया।

महाराष्ट्र के बीड जिले में एक दरगाह में लगे जामुन के पेड़ से जामुन का फल तोड़ने पर मौलवी और उसके साथी ने हिंदू बच्चों पर हमला कर दिया। इस दौरान मौलवी ने हिंदू बच्चे का गला भी घोंट दिया। यही नहीं, कई बच्चों को डंडे से भी पीटा, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपित मौलवी को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं उसका एक साथी फरार है।

जानकारी के मुताबिक, सोमवार (08 जुलाई 2024) को डिंड्रूड (मजलगाँव) में मौलवी ने एक बच्चे का गला घोंटने की भी कोशिश की। एक छात्र की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसका बीड के एक सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोपितों की पहचान मौलवी मुजीब मुज्जिद शेख और समीर अत्तर कसम के रूप में हुई है। पुलिस ने मौलवी मुजीब को गिरफ्तार कर लिया है। घायल छात्र की माँ की शिकायत के अनुसार, दोनों आरोपियों के खिलाफ दिनदरूद थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मौलवी मुजीब मुज्जिद शेख को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि समीर अत्तर कसम अभी भी फरार है।

जानकारी के अनुसार , 13 वर्षीय छात्र तेजस नवनाथ कटारे और रत्नेश्वर रुस्तम ठोंबरे डिंडरूड के रहने वाले हैं। वे माध्यमिक विद्यालय में पढ़ते हैं। स्कूल से घर लौटते समय बच्चे जिला परिषद स्कूल के पास महबूब सुभानी दरगाह के पास एक पेड़ से जामुन खाने गए थे। इसी दौरान मौलवी मुजीब मुज्जिद शेख और समीर अत्तर कसम वहाँ आए और उन्होंने लाठी से उन पर बेरहमी से हमला करना शुरू कर दिया। इस हमले में 3 छात्र घायल हो गए। एक छात्र डरकर भाग गया। मारपीट के दौरान आरोपित मौलवी ने तेजस के सिर पर डंडे से वार किया। उसने गला दबाकर बच्चे की हत्या करने की भी कोशिश की। तेजस गंभीर रूप से घायल हो गया। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उसका सीटी स्कैन कराया गया है और उसे मेडिकल निगरानी में रखा गया है। फिलहाल उसका इलाज बीड के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। जबकि रत्नेश्वर थोम्बरे को मामूली चोट आई है।

तेजस की माँ वंदना कटारे ने डिंड्रूड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109, 118(1) और 3(5) के तहत एफआईआर (संख्या 142/2024) दर्ज की है। पुलिस ने आरोपित मौलवी को गिरफ्तार कर लिया है और दूसरे की तलाश चल रही है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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