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‘कांतारा फिल्म देखकर हिंदू संस्कृति का समर्थन कर रहे हो’: कर्नाटक में मूवी देखने गए मुस्लिम स्टूडेंट कपल से मारपीट, बिना फिल्म देखे भगाया, मामला दर्ज

सुलिया पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर के अनुसार, "हमें सोशल मीडिया के माध्यम से घटना की जानकारी मिली है। दंपति ने शिकायत दर्ज नहीं की, लेकिन हमने उन्हें ट्रैक किया और शिकायत दर्ज करने के लिए कहा। उनकी शिकायत के आधार पर हमने एक प्राथमिकी दर्ज की है और हम संदिग्ध की तलाश कर रहे हैं।”

कर्नाटक (Karnataka) में सुपरहिट मूवी कांतारा (Kantara) देखने गए एक मुस्लिम युवक को उसके ही समुदाय के कुछ लोगों ने रोक लिया। जब युवक ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है।

मामला कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के सुलिया शहर का है। पुत्तुर स्थित संतोष सिनेमा हॉल में बुधवार (7 दिसंबर 2022) को मोहम्मद इम्तियाज ऋषभ शेट्टी की सुपरहिट मूवी कांतारा देखने के लिए गया था। उसके साथ एक लड़की भी थी। इसी दौरान उसे मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने उसे रोक दिया और फिर उसके साथ मारपीट की।

सामने आए वीडियो में ग्रुप के लोग इम्तियाज के साथ बहस करते दिख रहे हैं। वहीं, कुछ लोग उसके साथ गई लड़की के साथ बहस कर रहे थे। मामला जब बढ़ गया तो संतोष सिनेमा हॉल के मालिक ने इसकी शिकायत पुलिस में की। वहीं, एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया और कपल को शिकायत दर्ज कराने के लिए मनाया।

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि लड़का और लड़की विद्यार्थी थे और केरल के कॉलेज केवीजी संस्थान में पढ़ाई कर रहे हैं। दोनों संतोष थिएटर में फिल्म देखने के लिए आए थे। लड़की को हिजाब में देखकर पास के ही एक दुकानदार ने मुस्लिम युवक को रोका। इसके बाद कई लोग आ गए और दोनों को फिल्म देखने के लिए पूछताछ की।

पुलिस में दी गई शिकायत के अनुसार, हमलावरों ने कहा कि वे फिल्म देखकर हिंदू संस्कृति का समर्थन कर रहे हैं। इस घटना और विवाद के बाद दोनों कपल बिना फिल्म देखे ही थिएटर से वापस लौट आए। पीड़ित युवक बंटवाल तालुक के बी मुडा गाँव का रहने वाला है।

सुलिया पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर के अनुसार, “हमें सोशल मीडिया के माध्यम से घटना की जानकारी मिली है। दंपति ने शिकायत दर्ज नहीं की, लेकिन हमने उन्हें ट्रैक किया और शिकायत दर्ज करने के लिए कहा। उनकी शिकायत के आधार पर हमने एक प्राथमिकी दर्ज की है और हम संदिग्ध की तलाश कर रहे हैं।”

पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 341, 323 (हमला), 504 (जानबूझकर अपमान) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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