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मस्जिद, मजार, कब्र से मुक्त हुआ प्रयागराज का चंद्रशेखर आजाद पार्क: हाई कोर्ट ने सभी अवैध निर्माण हटाने के दिए थे आदेश

इस अभियान के तहत पार्क में ज्ञान वृक्ष मंदिर के आगे बने अवैध निर्माण को भी ध्वस्त कर दिया गया। हाई कोर्ट ने सभी अवैध निर्माण हटाकर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे।

प्रयागराज स्थित चंद्रशेखर आजाद पार्क में अतिक्रमण को हटाने के लिए दिए गए इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का असर दिखने लगा है। कोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार (7 अक्टूबर 2021) को जिला प्रशासन के बुलडोजर ने पार्क में अवैध तरीके से बनाई गई मस्जिद, मजार, कब्र समेत कई अवैध ढाँचों को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन ने पार्क में 1975 के बाद बनाए गए सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया है।

प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा गुरुवार दोपहर को शुरू की गई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुक्रवार की सुबह तक जारी रही। इस दौरान प्रशासन ने करीब 3 मजारों और 14 कब्रों को तोड़ दिया। जिन मजारों को ध्वस्त किया गया वे एक पुरानी मजार के बगल में बने थे। प्रयागराज विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन के इस अभियान के तहत पार्क में ज्ञान वृक्ष मंदिर के आगे बने अवैध निर्माण को भी ध्वस्त कर दिया गया और साथ में एक मस्जिद को तोड़ दिया गया। कब्जा हटाने के बाद प्रशासन ने वहाँ पर तीन-तीन फीट के पौधे लगा दिए हैं।

पार्क में स्थित हिंदुस्तान एकेडमी और लेडीज क्लब के अतिक्रमण को भी हटा दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस अभियान को अंजाम देने के लिए पाँच टीमें गठित की गई थीं। प्रयाग संगीत समिति, हिंदुस्तानी एकेडमी, गंगानाथ झा संस्थानों के परिसरों में भी अवैध निर्माण हुए थे, जिन्हें अब मुक्त करा लिया गया है।

गौरतलब है कि इस मामले में जितेंद्र सिंह नाम के शख्स ने अधिवक्ता हरि शंकर जैन के माध्यम से याचिका दायर की थी। 23 फरवरी को दाखिल याचिका में कहा गया था कि पूरे पार्क को कब्रिस्तान में बदला जा रहा है। याचिका में कहा गया था कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग पार्क की जमीन पर कब्जा करने के लिए कृत्रिम कब्रें बना रहे हैं। पार्क क्षेत्र में एक इमारत को मस्जिद में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए प्रशासन को सभी अवैध निर्माण हटाकर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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