Friday, May 10, 2024
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‘फ्लैट पर बुलाया, नशे वाला ड्रिंक पिला कर बलात्कार किया’: पूर्व TMC सांसद मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाअक्षय के खिलाफ FIR दर्ज

मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाअक्षय उर्फ़ मिमोह पर बलात्कार का आरोप लगा है। मुंबई पुलिस ने एक महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद उनकी पूर्व-पत्नी योगिता बाली और बेटे महाअक्षय चक्रवर्ती के खिलाफ बलात्कार के मामले में FIR दर्ज किया।

मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाअक्षय उर्फ़ मिमोह पर बलात्कार का आरोप लगा है। मुंबई पुलिस ने एक महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद उनकी पूर्व-पत्नी योगिता बाली और बेटे महाअक्षय चक्रवर्ती के खिलाफ बलात्कार के मामले में FIR दर्ज किया। गुरुवार (अक्टूबर 15, 2020) की रात ओशिवारा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। 38 वर्षीय पीड़िता ने इन दोनों पर धोखाधड़ी के आरोप भी लगाए हैं।

पीड़िता ने बताया कि वो 2015 से लेकर 2018 तक महाअक्षय चक्रवर्ती के साथ रिलेशनशिप में थी। पीड़िता के अनुसार, उस दौरान उन्होंने वादा किया था कि वो उससे शादी करेंगे। उसने आगे कहा कि इसी अवधि में वो एक बार अँधेरी वेस्ट स्थित के आदर्श नगर में स्थित महाअक्षय के फ्लैट पे गई। इस फ्लैट को 2015 में ही खरीदा गया था। आरोप है कि इस दौरान महाअक्षय ने उसे नशे वाला सॉफ्ट ड्रिंक पिलाया और शारीरिक सम्बन्ध बनाने के लिए बाध्य किया।

पीड़िता का आरोप है कि बलात्कार के बाद जब वो गर्भवती हो गई, तब बॉलीवुड के वरिष्ठ अभिनेता मिथुन के बेटे महाअक्षय चक्रवर्ती ने उसे एबॉर्शन कराने को कहा और इसके लिए पिल्स भी दिए। पीड़िता ने बताया कि वो हमेशा महाअक्षय को उनके शादी के वादे के बारे में याद दिलाती रही लेकिन जनवरी 2018 में उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि वो पीड़िता से शादी नहीं कर सकते। इसके बाद से ही दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया।

पीड़िता इसके बाद दिल्ली अपने फैमिली फ़्रेंड के पास रहने चली गई। वहाँ जून 2018 में बेगमपुर पुलिस स्टेशन में मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी और बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने आईपीसी की धारा-376 (बलात्कार) और धारा-313 (महिला से सहमति लिए बिना बच्चा गिराना) के तहत मामला दर्ज कर के इसे क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया। बाद में दिल्ली की एक अदालत से दोनों आरोपितों को अग्रिम जमानत मिल गई।

मार्च 2020 में दिल्ली हाईकोर्ट ने पीड़िता से कहा कि वो अपनी शिकायत वहाँ दर्ज कराए, जिस थाने के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में ये घटना हुई। इसी मामले में महिला ने जुलाई 2020 में मुंबई में FIR दर्ज करवाया। इसमें आईपीसी की 376 (2) (n) (बार-बार रेप), धारा-328 (जहरीले पदार्थ से नुकसान पहुँचाना), धारा-417 (धोखाधड़ी) और धारा-506 (आपराधिक धमकी) जैसे मामले जोड़े गए हैं। महाअक्षय ‘हॉन्टेड 3D’ और ‘लूट’ जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं।`

बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कॉन्ग्रेस से राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। हालाँकि, इस दौरान उन्होंने मात्र 3 दिन ही संसद में अपनी हाजिरी दर्ज कराई थी। उन्होंने न कोई प्रश्न पूछे थे और न ही किसी बहस में हिस्सा लिया था। दिसंबर 2016 में उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। उन्हें अप्रैल 2014 में राज्य सभा भेजा गया था और उनका कार्यकाल मात्र पौने 4 वर्षों का ही रहा।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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