Wednesday, June 18, 2025
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मध्य प्रदेश के खरगोन हिंसा में हिंदुओं के घरों-दुकानों को नुकसान पहुँचाने वाले दंगाइयों से वसूली: तय रकम 15 दिनों में नहीं देने पर संपत्ति होगी जब्त

इससे पहले 14 अक्टूबर 2022 को 34 स्वीकृत मामलों में से 6 पर फैसले सुनाए गए थे। ट्रिब्यूनल ने दंगाइयों से सात लाख 37 हजार रुपए वसूलने के आदेश दिए थे। इसके अलावा 3 आवेदकों ने अपना आवेदन वापस ले लिया था। वहीं, अब 11 मामलों पर फैसले आने बाकी हैं।

मध्य प्रदेश के खरगोन (Khargone, Madhya Pradesh) में रामनवमी (10 अप्रैल 2022) के दौरान मुस्लिम दंगाइयों द्वारा की गई तोड़फोड़ की वसूली की जाएगी। ट्रिब्यूनल के आदेश के अनुसार, उन्हें तय की गई राशि को चुकाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। अगर तय समय में दंगाई तय राशि नहीं चुकाते हैं तो उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी।

बता दें कि दंगाइयों द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश सरकार ने ट्रिब्यूनल का गठन किया था। ट्रिब्यूनल को क्षतिपूर्ति के लिए 343 आवेदन मिले थे, जिनमें से 34 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। ट्रिब्यूनल ने इन्हीं आवेदनों पर 14 मामलों पर मंगलवार (27 दिसंबर 2022) को फैसला सुनाया।

इन 14 मामलों में से 5 लोगों के आवेदन को निरस्त कर गया। ये आवेदक अपना दावा सिद्ध नहीं कर सके और यह नहीं बता सके कि उनका नुकसान करने वाले कौन थे। मान्य 9 आवेदकों को मध्य प्रदेश प्रिवेंशन एंड रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत हुए नुकसान का हर्जाना मिलेगा। इसके लिए दंगाइयों से 11 लाख 54 हजार 300 रुपए वसूल किए जाएँगे।

इससे पहले 14 अक्टूबर 2022 को 34 स्वीकृत मामलों में से 6 पर फैसले सुनाए गए थे। ट्रिब्यूनल ने दंगाइयों से सात लाख 37 हजार रुपए वसूलने के आदेश दिए थे। इसके अलावा 3 आवेदकों ने अपना आवेदन वापस ले लिया था। वहीं, अब 11 मामलों पर फैसले आने बाकी हैं।

मंगलवार (27 दिसंबर 2022) को सुनाए गए फैसले में शीतला माता मंदिर पर पथराव करने वाले दंगाइयों से 2 लाख रुपए की राशि वसूलने का आदेश दिया है। इन दंगाइयों में सद्दाम रियाज, जहाँगीर रजा, जावेद मुकीम खान, रियाज रजा, अकबर गफ्फार, असलम मुनाफ, सादिक रशीद, रियाज बागवान, इमरान जुबेर, आफरीन टेलर, आसिफ हारून, आरिफ रशीद और अशद शाहिद शामिल हैं।

वहीं, खरगोन के आनंद नगर के रहने वाली सुरजबाई गांगले को क्षतिपूर्ति के रूप में 2 लाख 91 हजार 500 रुपए दिए जाएँगे। ट्रिब्यूनल ने इस मामले में दंगाईयों कालू रहमान, शोएब जाबिर, फैजान कालू, इशाक करीम, सादिक शब्बीर, जाबिर शब्बीर, अनवर रहमान और जावेद भूरे खाँ से क्षतिपूर्ति राशि वसूलने के आदेश दिए गए हैं।

आनंद नगर की ही रहने वाली कालीबाई को क्षतिपूर्ति के रूप में 1 लाख 99 हजार 950 रुपए की राशि दी जाएगी। इनकी संपत्ति का नुकसान करने वाले दंगाई निसार करीम खान, अयाज सत्तार, जफर नईम, जाबीर शब्बीर, नवाज निसार, सादिक शब्बीर, अमजद करीम, आरिफ हुसैन और गुड्‌डू बेकरीवाला से यह राशि वसूली जाएगी।

इसके अलावा, आनंद नगर की रहने वाली राधाबाई को 30 हजार रुपए, आनंद नगर की ही रहने वाली कोमल निहाले को 87 हजार 600 रुपए, सुभाष नानूराम गांगले को 60 हजार रुपए, सलिता निहाले को 1 लाख 10 हजार रुपए, राकेश गांगले को 68 हजार 700 रुपए और पीयूष वसारे को 50 हजार रुपए हर्जाना के तौर पर दिए जाएँगे। इन पैसों को दंगाइयों से वसूल किया जाएगा।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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