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2 मई को ही आएँगे यूपी पंचायत चुनाव के नतीजे, SC ने मतगणना पर रोक लगाने से किया इनकार

कोर्ट ने 829 मतगणना केंद्रों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किए जाने का राज्य निर्वाचन आयोग का आश्वासन स्वीकार करते हुए मतगणना की इजाजत दी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद किसी भी तरह के जश्न और रैलियों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के नतीजे 2 मई को ही घोषित किए जाएँगे। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार (1 मई, 2021) को यूपी पंचायत चुनावों की मतगणना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दरअसल, कोर्ट ने 829 मतगणना केंद्रों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किए जाने का राज्य निर्वाचन आयोग का आश्वासन स्वीकार करते हुए मतगणना की इजाजत दी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद किसी भी तरह के जश्न और रैलियों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोरोना संकट को देखते हुए मतगणना को स्थगित कर दिया जाए तो कोई आसमान नहीं टूट पडे़गा। कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, क्या आपने विचार किया है कि मतगणना को स्थगित किया जा सकता है? हर जगह संकट है। क्या आपके पास स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं? जाँच उपलब्ध है?’ यदि दो-तीन हफ्ते के लिए काउंटिंग को टाल दिया जाए तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से जारी किया गया दिशा-निर्देश भी माँगा है।

कोर्ट ने यूपी चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण की माँगते हुए आगे कहा कि 2 लाख से अधिक सीटों की मतगणना होगी, जिसके लिए केवल 800 केंद्र हैं। तो आप हर केंद्र पर लगभग 800 सीटों की गिनती करेंगे। प्रत्येक सीट पर कई उम्मीदवार होंगे, ऐसे में आप काउंटिंग स्टेशन पर प्रति व्यक्ति 75 लोगों की सीमा को कैसे सुनिश्चित करेंगे।

इस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भाटी ने कहा कि यूपी पंचायत चुनावों के लिए मतगणना रविवार को निर्धारित की गई है, क्योंकि राज्य में साप्ताहिक कर्फ्यू लगा हुआ है। ऐसे में भीड़ को नियंत्रित करना आसान होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी चुनाव आयोग को संबंधित याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा सुनवाई पूरी होने तक मतदान केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज संभाल कर रखने का निर्देश दिया है। 

बता दें कि शनिवार को बीते 24 घंटे में भारत में कोरोना वायरस के 4 लाख से अधिक नए मामले सामने आए और 3500 से अधिक लोगों की मौत हुई। शुक्रवार को दायर इस याचिका में चुनावी ड्यूटी के दौरान कोरोना की वजह से जान गँवाने वाले अधिकारियोंं का हवाला देते हुए वोटों की गिनती पर रोक लगाने की माँग की गई थी। इसको लेकर कोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया था, लेकिन अब कोर्ट ने मंजूरी दे दी है कि कल (2 मई) अपने नियत समय पर ही मतगणना होगी।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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