Thursday, May 2, 2024
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सड़क चौड़ी करने पर चर्च से बवाल: पत्थरबाजी और तोड़फोड़ में 18 घायल, 11 गिरफ्तार

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से सटे रंगा रेड्डी जिले में दो पक्षों के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें 18 लोग घायल हो गए। इस मामले में 11 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है।

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से सटे एक जिले में दो पक्षों के बीच भिडंत हो गई, जिसमें 18 लोग घायल हो गए। इस मामले में 11 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। लगातार बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रशासन ने धारा-144 लागू कर दी है। मामला चर्च से जुड़ा होने चलते सुर्खियों में आ गया है। चर्च से जुड़े लोगों ने कमिश्नर से भी मुलाकात की है और कार्रवाई की माँग की है। इस मामले में एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। दोनों पक्षों ने क्रॉस एफआईआर कराई है। हालाँकि चर्च से जुड़े लोगों के पक्ष में राजनीतिक दल भी खड़े हो गए हैं।

ये पूरा मामला रंगा रेड्डी जिले में स्थित एक मेथडिस्ट चर्च से जुड़ा है। विवाद के केंद्र में चर्च ही है, क्योंकि अब उसमें तोड़फोड़ की जानकारी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक, नरसिंगी इलाके में जनवाडा नाम का गाँव है। इस गाँव में एक मैथडिस्ट चर्च है। जहाँ मंगलवार (13 फरवरी 2024) को चर्च के सामने की सड़क को चौड़ा करने को लेकर बवाल हो गया। यहाँ सड़क चौड़ा करने का विरोध चर्च के लोगों ने किया, इसके विरोध में ग्रामीण चर्च के लोगों से भिड़ गए। अब मामला एससी-एसटी एक्ट के तहत भी दर्ज किया गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गाँव की अधिकतर आबादी अनुसूचित जाति के लोगों की है। गाँव में संपर्क के लिए खडंजा है, जिसे सीमेंट-कॉन्क्रीट का बनाया जा रहा है। इस सड़क को चौड़ा करने की माँग ग्रामीण कर रहे थे, तो चर्च के सामने भी ग्रामीणों ने यही माँग की। काम शुरू हो गया, तो चर्च के अंदर इकट्ठा हुए लोगों ने इसका विरोध किया। इस बीच, बहस हुई और फिर दोनों पक्षों की तरफ से लड़ाई शुरू हो गई। चर्च के लोगों ने अंदर से भी पत्थर, ईंट फेंकी, जिसके बाद बाहर मौजूद लोग भड़क गए। चर्च में घुस गए और फिर जवाबी हमले में चर्च के अंदर काफी तोड़फोड़ की। इस तोड़फोड़ के दौरान दोनों तरफ से 18 लोग घायल हुए हैं, साथ ही चर्च को भी नुकसान पहुँचा। यहाँ तक कि ‘होली क्रॉस’ भी टूट गया।

चर्च से जुड़ा होने की वजह से मामले को गंभीरता से लिया गया और प्रशासन ने भारी पुलिस बल की तैनाती करते हुए प्रभावित इलाके में धारा-144 लागू कर दिया है। साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर अविनाश मोहंती ने मानव जीवन और सुरक्षा को खतरे से बचाने के लिए मोकिला पुलिस स्टेशन की सीमा में सीआरपीसी की धारा 144 लगा दी। यह आदेश 14 फरवरी से 21 फरवरी तक लागू रहेगा। इस दौरान पाँच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर बैन लगा दिया गया है।

इस मामले में चर्च की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर एससी-एसटी एक्ट के साथ धारा 477, 295 ए (धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने का जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादा), धारा 504, धारा 506 ( आपराधिक धमकी), 143 (गैरकानूनी सभा), धारा 147, 148 (दंगा) दर्ज किया गया है। वहीं, ग्रामीणों ने भी जो शिकायत दी है, उसमें चर्च के अंदर से हमला करने, गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठे होने, खतरनाक हथियारों के इस्तेमाल, दंगे की धाराएँ लगी है।

चर्च के लोग कमिश्नर से मिलने पहुँचे

इस बीच, मेथडिस्ट चर्च के बिशप एमए डेनियल ने मानवाधिकार आयोग के सदस्यों के साथ साइबराबाद पुलिस कमिश्नर अविनाश मोहंती से मुलाकात की। उन्होंने आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। बिशप की अगुवाई में उस टीम ने पीड़ितों से भी मुलाकात की। वहीं, तेलंगाना के बीएसपी अध्यक्ष डॉ आरएस प्रवीण कुमार ने 14 फरवरी 2024 जनवाड़ा का दौरा किया। उन्होंने कहा कि 200 से ज्यादा लोगों ने चर्च पर हमला किया है। मामला भले ही सड़क का हो, लेकिन ये हमला नफरती तत्वों ने किया है। चर्च के अंदर लोगों को लोहे की छड़ों और लाठियों से पीटा गया।

बता दें कि भारत में ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है, जो हिंदू धर्म छोड़कर दूसरे धर्म अपना चुके हैं, लेकिन कागजों में वो अभी भी अनुसूचित जाति के ही हैं। यही वजह रही कि दोनों पक्षों की तरफ से दी गई शिकायत के बावजूद ग्रामीण के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट में केस दर्ज हुआ।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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