Saturday, April 27, 2024
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‘…जेल से चलाऊँगा अपनी सरकार’: CM केजरीवाल के खिलाफ HC में याचिका दायर, AAP के एक और MLA के घर ED ने छापा मारा

केजरीवाल को पद से हटाने के लिए दाखिल याचिका में कहा गया है कि घोटाले में फँसे मुख्यमंत्री को पद बने रहने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी कानून की उचित प्रक्रिया में बाधा डालती है, बल्कि राज्य की संवैधानिक मशीनरी को भी कमजोर करती है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 163 और 164 का भी हवाला दिया गया है।

शराब घोटाले में दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को राउज एवेन्‍यू कोर्ट ने शुक्रवार (22 मार्च 2024) को 7 दिन की रिमांड पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) के हवाले कर दिया। इस कोर्ट में पेशी के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जरूरी हुआ तो वे जेल से सरकार चलाएँगे। वहीं, उन्हें पद से हटाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

अरविंद केजरीवाल ने कहा, “जब प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी मेरे आवास पर आए तो मैं अपने माता-पिता के साथ बैठा था। दुर्भाग्य से मुझे ले जाने से पहले मैं उनका आशीर्वाद नहीं ले सके, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने मेरे साथ सम्मानजनक व्यवहार किया। अगर जरूरत पड़ी तो मैं जेल से भी दिल्ली सरकार चलाऊँगा।”

हालाँकि, केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस का यह अधिकारी आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करने में शामिल रहा है। उन्होंने कहा कि जब उन्हें अदालत में सुनवाई के लिए लाया जा रहा था, तब दिल्ली पुलिस के ACP रैंक के एक अधिकारी ने उनके साथ दर्रव्यवहार किया।

वहीं, आम आदमी पार्टी के एक और विधायक गुलाब सिंह यादव के आवास पर शनिवार (23 मार्च 2024) को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने छापा मारा। हालाँकि, केंद्रीय जाँच एजेंसी ने ये स्पष्ट नहीं किया कि दिल्ली विधायक के घर पर छापेमारी का आबकारी नीति मामले से संबंधित है या नहीं।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा जेल से सरकार चलाने की बात कहने के बाद इस पर राजनीति तेज हो गई है। वहीं, दिल्ली हाई कोर्ट में उनके खिलाफ याचिका भी दाखिल की गई है। खुद को किसान एवं सामाजिक कार्यकर्ता कहने वाले सुरजीत सिंह यादव ने अपनी जनहित याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी उन्हें सार्वजनिक पद पर बने रहने के अयोग्य बनाती है।

उन्होंने दावा किया है कि घोटाले में फँसे मुख्यमंत्री को पद बने रहने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी कानून की उचित प्रक्रिया में बाधा डालती है, बल्कि राज्य की संवैधानिक मशीनरी को भी कमजोर करती है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 163 और 164 का भी हवाला दिया गया है।

दूसरी तरफ, जेल से सरकार चलाने के बयान पर भाजपा ने केजरीवाल पर हमला बोला है। दिल्ली भाजपा ने शनिवार (23 मार्च 2024) को कहा कि जेल के अंदर से सरकार नहीं चलाई जाती है। जेल से अंदर से सिर्फ ‘गिरोह’ चलते हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली के लोग केजरीवाल की गिरफ्तारी का जश्न मना रहे हैं और मिठाइयाँ बाँट रहे हैं।”

उन्होंने कहा, “उन्होंने दिल्ली को बदहाली के कगार पर पहुँचाने के लिए अपनी जान दे दी है। दिल्ली के लोग उनसे बहुत नाराज हैं और इसीलिए उनकी गिरफ्तारी के बाद मिठाइयाँ बाँटी गईं। उनकी सरकार ने दिल्ली में कोई काम नहीं किया है और केवल लूट कर अपनी जेबें भरी हैं। केजरीवाल ने दिल्ली को लूट लिया है।” उन्होंने केजरीवाल से इस्तीफे की माँग की है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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