Monday, May 6, 2024
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इंदौर में शिकायत के बाद कॉन्ग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला को बनाया MP का प्रभारी, BJP ने कहा- जनता को ‘राक्षस’ बताने का मिला इनाम

सुरजेवाला के अलावा भी कॉन्ग्रेस ने संगठन में कुछ अन्य फेरबदल किए हैं। महासचिव मुकुल वास​निक को रघु शर्मा की जगह गुजरात का प्रभार दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ चुके अजय राय को उत्तर प्रदेश कॉन्ग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है।

मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने है। कॉन्ग्रेस ने इसे देखते हुए रणदीप सुरजेवाला को प्रदेश का प्रभारी बनाया है। उन्हें पार्टी ने अतिरिक्त जिम्मेदारी ऐसे समय में दी है जब वे बीजेपी को वोट देने वालों को राक्षस बताने को लेकर विवादों में हैं। इसको लेकर उनके खिलाफ मध्य प्रदेश के इंदौर में शिकायत भी दर्ज कराई गई है।

सुरजेवाला को यह जिम्मेदारी जय प्रकाश अग्रवाल की जगह मिली है। इससे पहले उन्हें मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक भी नियुक्त किया गया था। कर्नाटक में भी विधानसभा चुनावों के दौरान पार्टी ने उन्हें प्रभारी बनाया था। सुरजेवाला के अलावा भी कॉन्ग्रेस ने संगठन में कुछ अन्य फेरबदल किए हैं। महासचिव मुकुल वास​निक को रघु शर्मा की जगह गुजरात का प्रभार दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ चुके अजय राय को उत्तर प्रदेश कॉन्ग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है।

सुरजेवाला की नियुक्ति को बीजेपी ने जनता को राक्षस बताने का इनाम करार दिया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर कहा है, “कॉन्ग्रेस ने जनता को राक्षस कहने वाले रणदीप सुरजेवाला को अतिरिक्त पद और ताकत इनाम में दिया है। कॉन्ग्रेस में जो लोग प्रधानमंत्री को और जनता को गालियाँ देते हैं, उन्हें पद मिलता है। कॉन्ग्रेस गालियों की दुकान है। अब ये जनता तय करेगी कि वो किसे आशीर्वाद देती है और किसे श्राप।”

इंदौर में भाजपा नेता ने कोर्ट में की है शिकायत

बता दें कि पिछले दिनों रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा के कैथल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था, “भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक राक्षस हैं। जो बीजेपी को वोट देते हैं, वे भी राक्षस हैं। मैं महाभारत की इस भूमि से आज उन्हें श्राप देता हूँ।” उनके इस बयान के खिलाफ मध्य प्रदेश भाजपा विधि प्रकोष्ठ के सोशल मीडिया प्रभारी गोविंद सिंह बैस ने इंदौर की जिला अदालत में शिकायत दायर की है। शिकायत में माँग की गई है कि सुरजेवाला के खिलाफ धारा 290, 504, 505, 506 और 153 ए के तहत मामला दर्ज किया जाए। इस शिकायत पर अदालत ने पुलिस से जाँच कर 15 सितंबर तक रिपोर्ट देने के लिए कहा है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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