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घर से स्कूल के लिए निकलीं दो बच्चियाँ, मुस्लिम युवक छत्तीसगढ़ से लेकर चले गए झारखंड: हिंदुओं के विरोध-प्रदर्शन के बाद पुलिस ने किया बरामद

नाबालिग छात्राएँ हर दिन की तरह घर से स्कूल के लिए निकली थीं। आरोप है कि रास्ते में मुस्लिम समुदाय के 2 युवक जो इन छात्राओं के ही स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हें बहला-फुसलाकर अपने साथ राँची ले गए।

छत्तीसगढ़ के सरगुजा से लव जिहाद का मामला सामने आया है। 2 मुस्लिम युवकों पर एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली 2 नाबालिग छात्राओं को भगा कर ले जाने का आरोप लगा है। आरोपित भी उसी स्कूल के छात्र बताए जा रहे हैं। घटना के विरोध में तमाम लोग हिन्दू संगठनों के सदस्यों के साथ सड़क पर उतर गए और आरोपित पर कड़ी कार्रवाई की माँग करने लगे। पुलिस ने लोकेशन ट्रेस करते हुए दोनों लड़कियों को राँची से बरामद कर लिया है। आरोपितों को भी हिरासत में लेकर मामले की जाँच की जा रही है। घटना सोमवार (1 अप्रैल 2024) की है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना सरगुजा जिले के रघुनाथपुर क्षेत्र की है। सोमवार को 2 नाबालिग छात्राएँ हर दिन की तरह स्कूल के लिए निकली थीं। आरोप है कि रास्ते में इन छात्राओं को मुस्लिम समुदाय के 2 युवक मिले जो छात्राओं के ही स्कूल में पढ़ते हैं। इन्होंने दोनों छात्राओं को बहलाया-फुसलाया और अपने साथ ऑटो में बिठा लिया। आरोपित छात्राओं को अपने साथ लेकर झारखंड की राजधानी राँची पहुँच गए।

जब दोनों छात्राएँ अपने घर नहीं पहुँची तो उनकी खोजबीन शुरू की गई। पहले जान-पहचान और परिचितों के यहाँ तलाशने पर दोनों का पता नहीं चला तो उनके परिजन पुलिस के पास गए। रघुनाथपुर पुलिस चौकी में छात्राओं की गुमशुदगी दर्ज की गई। इस बीच जानकारी मिली कि दोनों छात्राओं को 2 मुस्लिम युवक अपने साथ ले गए हैं। इस बात का पता चलते ही हिन्दू संगठन के सदस्य पुलिस चौकी पर जुटने लगे। उनके साथ आसपास के स्थानीय लोग भी पहुँचे और आरोपितों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के साथ दोनों छात्राओं की सकुशल बरामदगी की माँग उठाने लगे।

हालत की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल भी अतिरिक्त फ़ोर्स के साथ पहुँचे। पुलिस ने लोकेशन ट्रेस की तो दोनों छात्राओं की लोकेशन झारखंड की राजधानी राँची में मिली। पुलिस ने दबिश दे कर दोनों छात्राओं को सही सलामत बरामद कर लिया। इसी दबिश में दोनों आरोपित भी हिरासत में लिए गए। दोनों छात्राओं का मेडिकल परीक्षण करवाने के साथ उनके बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। आरोपितों के खिलाफ IPC की धारा 363 और 366 के साथ पॉक्सो एक्ट में कार्रवाई की गई है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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