Sunday, September 15, 2024
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सपा विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा, छिन जाएगी विधायकी: करोड़ों रुपए का प्लॉट हड़पने के लिए गरीब महिला के घर में लगाई थी आग

समाजवादी पार्टी से विधायक इरफान सोलंकी को कोर्ट से सात साल की सजा हुई है। इरफान सोलंकी कानपुर की सीसामऊ विधानसभा से 4 बार सपा के विधायक रहा है। इस फैसले के बाद उसकी विधायकी चली गई है।

समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की विधायकी चली गई है। इरफान सोलंकी को एमपी-एमएलए कोर्ट ने महिला का घर जलाने और उसके बेटे को पीटने का दोषी पाया है और 7 साल की सजा सुनाई है। इरफान के साथ ही उसके भाई रिजवान को भी दोषी पाया गया है। दोनों को एक माह पहले कोर्ट से दोषी पाया था और अब शुक्रवार (07 जून 2024) को कोर्ट ने उसे सजा सुनाई।

जानकारी के मुताबिक, एमपीएमए कोर्ट ने शुक्रवार शाम करीब साढ़े छह बजे यह फैसला सुनाया। कोर्ट के इस फैसले के बाद सपा विधायक इरफान सोलंकी की गई विधायकी भी चली जाएगी। इरफान सोलंकी को 8 नवंबर 2022 को करोड़ो का प्लॉट हड़पने के लिए महिला की झोपड़ी में आग लगाने के मामले में कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में ही दोषी ठहराया गया।

इरफान सोलंकी को आईपीसी की धारा 436, 427, 147, 504, 506, 323 में दोषी ठहराया गया था। कोर्ट में सोलंकी के खिलाफ आगजनी केस में सारे आरोप साबित हो गए थे। सजा मिलने के बाद इरफान सोलंकी समेत सभी दोषियों को पुलिस कड़ी सुरक्षा में लेकर रवाना हो गई।

कोर्ट में सरकारी वकील दिलीप अवस्थी ने कहा कि इरफान चार बार के विधायक है। लोक सेवक हैं, इसलिए आम आदमी से ज्यादा उनकी समाज के प्रति जवाबदेही है। ऐसी सजा दी जाए जो समाज मे नजीर बने। ज्यादा से ज्यादा सजा और जुर्माने की सजा दी जाए। वादिनी अत्यंत गरीब है। ज्यादा से ज्यादा जुर्माना लगाया जाए। जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाए।

गौरतलब है कि सपा विधायक इरफान सोलंकी, उसके भाई रिजवान सोलंकी व उनके साथियों पर जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली नजीर फातिमा ने उनके घर में आग लगाने का आरोप लगाया था। फातिमा का आरोप था कि उनके घर में 7 नवंबर 2022 को आग लगी थी। उनका परिवार और वह एक रिश्तेदार की शादी में गई हुईं थी। शादी के बीच जब उनका बेटा किसी काम से अपने घर पहुंचा तो देखा कि उसके घर में आग लगी हुई है।

इरफान सोलंकी, उसके भाई रिजवान सोलंकी और उनके साथियों ने उनके बेटे से मारपीट भी की थी और उसे आग में धकेलने की कोशिश भी की थी। मामले को लेकर जब विधायक सोलंकी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई तो वह गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गए।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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