Saturday, November 23, 2024
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केरल में बकरीद पर लॉकडाउन में ढील, IMA ने कहा – ‘वापस लो’: मामले को SC में ले जाने की चेतावनी

आईएमए को यह देखकर दुख होता है कि बढ़ते मामलों के बीच, केरल सरकार ने बकरीद के धार्मिक आयोजनों के बहाने राज्य में लॉकडाउन में ढील देने आदेश जारी किया है। मेडिकल इमरजेंसी के इस समय में यह बेहद अनुचित है।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने कोरोना के मौजूदा हालातों के मद्देनजर एक प्रेस रिलीज जारी किया है। इसमें भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीसरी लहर का सामना करने के लिए की गई तैयारी के लिए शुक्रिया अदा किया है। साथ ही ऐसे समय में टीकाकरण के अलावा किसी भी तरह के सामूहिक समारोह से बचने का अनुरोध किया गया है। संगठन ने प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित यात्राओं के रद्द किए जाने का उल्लेख किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी संभावित तीसरी लहर पर संज्ञान लेते हुए दिशा-निर्देश दिया।

प्रेस रिलीज में आगे कहा गया, “केरल और महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों को छोड़कर, जहाँ अभी भी सबसे अधिक मामले हैं, सरकार एवं आधुनिक चिकित्सा की समर्पित और प्रतिबद्ध सेवाओं की बदौलत आज हम पूरे देश में दूसरी लहर के खत्म होने की कगार पर हैं। आईएमए को यह देखकर दुख होता है कि बढ़ते मामलों के बीच, केरल सरकार ने बकरीद के धार्मिक आयोजनों के बहाने राज्य में लॉकडाउन में ढील देने आदेश जारी किया है। मेडिकल इमरजेंसी के इस समय में यह बेहद अनुचित है।”

आईएमए ने कहा, “जब जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल जैसे कई उत्तरी राज्यों ने पारंपरिक और लोकप्रिय तीर्थयात्राओं को सार्वजनिक सुरक्षा की भावना से बंद कर दिया है, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि केरल राज्य ने इस तरह का निर्णय लिया है। आईएमए देश के व्यापक हित में और मानवता की भलाई के लिए जिम्मेदारी की भावना के साथ, केरल राज्य सरकार से इस आदेश को तुरंत वापस लेने, कोविड के उचित व्यवहार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस लागू करने और अपने वैधानिक कर्तव्य से विचलित न होने का आग्रह / माँग करता है। अन्यथा आईएमए परोपकार की भावना की वजह से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को विवश होगा।”

बता दें कि केरल सरकार ने बकरीद की वजह से 18, 19 और 20 जुलाई को लॉकडाउन में छूट दी है। 21 जुलाई को बकरीद है। ऐसे में त्योहार से जुड़ी खरीदारी के मद्देनजर प्रतिबंधों में ढील दी गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया है कि ए, बी और सी कैटेगरी की जरूरी सामान वाली दुकानों के साथ ही कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स और फैंसी ज्वैलरी की भी दुकानों को रात 8 बजे तक खोले जाने की अनुमति दी गई है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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