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हिंदू लड़कियों से छेड़खानी, बचाने आई पुलिस को घेर कर खदेड़ा: इंदौर में सोहेल, इरफान, फारुक समेत 10 के खिलाफ FIR

इंदौर में वाल्मीकि समाज की दो नाबालिग लड़कियों के साथ मुस्लिम युवकों द्वारा छेड़खानी किए जाने और विरोध करने पर काँच की बोतलों से जानलेवा हमला किया गया।

मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में वाल्मीकि समाज की दो नाबालिग लड़कियों के साथ मुस्लिम युवकों द्वारा छेड़खानी किए जाने और विरोध करने पर काँच की बोतलों से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है।

घटना इंदौर के पंढरीनाथ थाना क्षेत्र के बंबई बाजार की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थानीय सब्जी व्यापारी सुरेश अपनी भतीजियों के साथ एक दुकान पर जूस पी रहे थे। तभी वहाँ कुछ मुस्लिम युवक पहुँच गए, जिन्होंने नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़खानी शुरू कर दी थी। सुरेश ने पहले तो इसका विरोध किया लेकिन आरोपित मुस्लिम युवकों ने काँच की बोतलों से लड़कियों और उनके परिवार के सदस्यों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें लड़कियाँ और उनके परिवार के लोग घायल हो गए।

घटना 13 अगस्त 2021 की है लेकिन अब इससे जुड़ा हुआ वीडियो गुरुवार (19 अगस्त 2021) से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ़ तौर पर देखा जा सकता है कि पीड़ितों को बचाने के लिए आए पुलिस वाहन के पीछे सैकड़ों लोगों की भीड़ दौड़ रही है। बहुत स्पष्ट तरीके से नहीं लेकिन भीड़ में से ‘या हुसैन’ चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही है और साथ ही एक युवक को यह कहते भी सुना जा सकता है कि वीडियो को वायरल न किया जाए बल्कि डिलीट कर दिया जाए।

घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया था, जिसके बाद भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। वाल्मीकि समाज की नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़खानी का मामला सामने आने के बाद हिन्दू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं और वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधियों ने पुलिस से इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा था और आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। बंबई बाजार की इस घटना के बाद वाल्मीकि समाज के लोगों का कहना था कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता, वो इलाके की सफाई नहीं करेंगे।

जानकारी के मुताबिक पुलिस ने सोहेल, इरफान, फारुक, जुनैद, बिलाल, वकार, शादाब, अनीस एवं अन्य के खिलाफ SC/ST एक्ट, POCSO एक्ट और आईपीसी की धारा 307, 147, 148, 149, 354, 323, 294 और 506 के अंतर्गत मामला दर्ज किया।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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