Wednesday, May 8, 2024
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प्रेमी के साथ थे अवैध संबंध, शौहर की शिकायत पर शरिया के तहत मिली सजा, सार्वजनिक रूप से लगाए गए 17 कोड़े: इंडोनेशिया की घटना

इंडोनेशिया में असह ही एकमात्र ऐसा प्रान्त है, जहाँ शरिया कानून लागू है। यहाँ किसी भी जुर्म की सजा कुरान में बताए गए तरीकों से दी जाती है। गौरतलब है कि कुरान में महिलाओं के लिए सजा का बेहद कड़ा प्रावधान है।

विश्व के सबसे बड़े इस्लामिक मुल्क इंडोनेशिया में एक महिला को सार्वजनिक रूप से 17 कोड़े लगाने की सजा दी गई है। इसकी आलोचना पूरी दुनिया में हो रही है। महिला के पति का कहना है कि उसकी बीवी के गैर-मर्द के साथ संबंध हैं, इसी की सजा उसे दी गई है। महिला को कोड़े मारने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं।

घटना इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के असह प्रांत की है। यहाँ एक महिला पर आरोप है कि वह अपने शौहर को छोड़कर किसी गैर-मर्द के साथ घूम रही थी। शौहर की शिकायत पर शरिया कानून के हिसाब से महिला को अवैध संबंधों का दोषी करार देते हुए सार्वजनिक रूप से कोड़े लगाने की सजा मिली। जिस महिला को सजा दी गई, उसकी पहचान गुप्त रखी गई है। सजा देने के दौरान महिला सफेद बुर्के में थी।

सजा देने वाली महिला, जिसे अलगोजो कहा जाता है, वह भी बुर्के में पूरी तरह ढँकी हुई थी और उसने लकड़ी की बेंत ले रखी थी। जिस महिला को सजा दी जा रही थी, उसे जमीन पर बैठा दिया गया था। उसके बाद उसके शरीर पर कोड़े बरसाए जाने लगे। इस दौरान वह दर्द से चीखती रही, लेकिन सजा पूरी होने तक उसे पीटा जाता रहा। अंत में महिला बेहोश होकर जमीन पर लुढ़क गई।

महिला के साथ-साथ उसके प्रेमी को भी शरिया कानून के तहत सजा दी गई। दोनों के सजा के दौरान मौके पर पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। इसके साथ ही वहाँ दर्शकों की भी भारी भीड़ थी, जो इस घटना को देख रहे थे और उसका वीडियो बना रहे थे।

इंडोनेशिया में असह ही एकमात्र ऐसा प्रान्त है, जहाँ शरिया कानून लागू है। यहाँ किसी भी जुर्म की सजा कुरान में बताए गए तरीकों से दी जाती है। गौरतलब है कि कुरान में महिलाओं के लिए सजा का बेहद कड़ा प्रावधान है। मुस्लिम देशों में महिलाओं को ज्यादातर कामों के लिए अपने पिता या पति पर निर्भर रहना पड़ता है। बिना उनकी मर्जी या उनके साथ के वे बाहर नहीं निकल सकतीं। वहीं, निकाह के पूर्व और बाद के यौन संबंधों के लिए कठोर कानून हैं।

साल 2018 में इंडोनेशिया के असह प्रांत की स्थानीय सरकार ने सार्वजनिक रूप से कोड़े मारने की सजा पर रोक लगाने की बात कही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उस दौरान कहा गया था कि कोड़े मारने की जगह जेल की सजा का प्रावधान किया जाएगा।

पिछले साल जून में इसी असह प्रांत में एक व्यक्ति को सौ कोडे की सजा मिली थी। सजा के दौरान वह शख्स बेहोश हो गया था। इस दौरान कोड़े मारना बंद कर उसके होश में आने का इंतजार किया जाने लगा। होश में आने के बाद उसे फिर कोड़े मारे जाने लगे। उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। इस शख्स पर भी निकाह से पहले यौन संबंध बनाने का आरोप था।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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