Sunday, September 8, 2024
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राम मंदिर पर जल्द फैसले की राह में नई अड़चन, दूसरे पक्ष के पैरोकार ने कहा- 5 दिन सुनवाई न करे SC

सुनवाई के चौथे दिन दूसरे मजहब के पक्षकारों के वकील राजीव धवन ने कहा कि पॉंच दिन की सुनवाई के साथ वे तालमेल बिठाने में हैं अक्षम। ऐसा हुआ तो केस छोड़ने को होंगे मजबूर।

अयोध्या मामले में जल्द फैसले की राह में बाधा डालने की कोशिश शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में लगातार चौथे दिन शुक्रवार (अगस्त 9, 2019) को इस मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान दूसरे मजहब के पक्षकारों के वकील राजीव धवन ने मामले की सप्ताह में पॉंच दिन सुनवाई करने के फैसले पर आपत्ति जताई।

उन्होंने कोर्ट से पाँच दिन सुनवाई पर स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा अगर इतनी तेज सुनवाई हुई तो उनके लिए न्यायालय में पैरवी कर पाना संभव नहीं होगा।

धवन ने कहा, “यदि इस मामले पर कोर्ट में हफ्ते में पाँच दिन सुनवाई होती है तो यह अमानवीय होगा।” उनके मुताबिक हमें दिन रात अनुवाद के कागज पढ़ने और अन्य तैयारियां करनी पड़ती हैं। ऐसे में रोजाना सुनवाई में दलीलें रखने में वे असमर्थ हैं। उन्होंने बताया कि इस स्थिति में वह अदालत की तेजी के साथ तालमेल नहीं बिठा पाएंगे और वे केस छोड़ने को मजबूर होंगे।

अदालत ने उनसे कहा, “हमने आपकी बात सुन ली है, हम आपको जल्द ही सूचित कर देंगे “

गौरतलब है कि सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली इस पीठ में न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एसए नजीर शामिल हैं।

बीते दिन पीठ ने अयोध्या मामले में रोजाना सुनवाई का फैसला लिया था। इससे पहले परंपरा के अनुसार मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को ही मामले की सुनवाई तय की गई थी। लेकिन गुरुवार को कोर्ट ने तय किया कि इस केस की सुनवाई हफ्ते के पाँचों दिन होगी। इससे उम्मीद बॅंधी थी कि नवंबर में सीजेआई गोगोई के रिटायर होने से पहले इस मामले में फैसला आ सकता है। इससे पहले सुनवाई के दूसरे और तीसरे दिन निर्मोही अखाड़े की ओर से राममंदिर के पक्ष में दलीलें रखी गई थी।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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