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कमलनाथ के बहनोई और भाँजे का ₹300 करोड़ का बंगला और 4 करोड़ डॉलर की FDI जब्त

आयकर विभाग अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर मामले के संबंध में धनशोधन के आरोपों की जाँच कर रहा है और रतुल पुरी के खिलाफ यह आयकर विभाग की इस तरह की दूसरी कार्रवाई है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भाँजे और कारोबारी रतुल पुरी के खिलाफ आयकर विभाग ने शिकंजा कस दिया है। आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध कानून, 1988 की धारा 24 (तीन) के तहत रतुल पुरी और उनके पिता दीपक पुरी की संपत्तियों को जब्त कर लिया है। 

जानकारी के मुताबिक, आयकर विभाग ने इस कार्रवाई के तहत दिल्ली के पॉश इलाके में 300 करोड़ रुपए के बंगले और चार करोड़ डॉलर की एफडीआई राशि जब्त की है। आयकर विभाग के अधिकारियों ने रविवार (अगस्त 11, 2019) को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि बंगला दिल्ली के लुटियन जोन के एपीजी अब्दुल कलाम रोड पर है और यह संपत्ति मोजर बेयर ग्रुप की कंपनी रामा एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसके मालिक और प्रवर्तक रतुल पुरी के पिता दीपक पुरी हैं। 

बता दें कि, आयकर विभाग अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर मामले के संबंध में धनशोधन के आरोपों की जाँच कर रहा है और रतुल पुरी के खिलाफ यह आयकर विभाग की इस तरह की दूसरी कार्रवाई है। इससे पहले आयकर विभाग ने रतुल पुरी के 254 करोड़ रुपए के बेनामी शेयर को जब्त किया था। अधिकारी ने बताया कि बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट के तहत रतुल के नाम पर बेनामी शेयर को जब्त करने का प्रोविजनल ऑर्डर जारी किया गया था। अधिकारी के मुताबिक, यह राशि ऑप्टिमा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में एफडीआई निवेश के जरिए हासिल हुई।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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