Monday, May 6, 2024
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IPS अधिकारी के खिलाफ हाईकोर्ट पहुँचे महेंद्र सिंह धोनी, कोर्ट की अवमानना का आरोप: पहले माँग चुके हैं ₹100 करोड़ का हर्जाना

धोनी ने अपनी याचिका में संपत कुमार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और कुछ वरिष्ठ वकीलों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए। उनकी माँग है कि संपत कुमार पर अवमानना का मामला चलना चाहिए। पूरे केस पर मंगलवार को सुनवाई होगी।

2013 के आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी केस में बयानबाजी करने आरोप में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने एक आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।

धोनी ने अपनी याचिका में संपत कुमार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ वरिष्ठ वकीलों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए। उनकी माँग है कि संपत कुमार पर अवमानना का मामला चलना चाहिए। पूरे केस पर मंगलवार (8 नवंबर 2022) को सुनवाई होगी।

उल्लेखनीय है कि धोनी ने इससे पहले 2014 में तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक संपत कुमार को मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग केस में उनसे जुड़ा कोई भी बयान देने से रोक लगाने पर याचिका डाली थी। उन्होंने अदालत से हर्जाने के तौर पर 100 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया था।

उस समय अदालत ने 18 मार्च 2014 को अंतरिम आदेश पारित करके संपत कुमार पर धोनी के खिलाफ किसी भी तरह का बयान देने से रोक लगा दी थी। इसके बावजूद संपत कुमार ने एक हलफनामा दायर किया और उसमें राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। इसके बाद धोनी ने कोर्ट का रुख किया और उनके खिलाफ अवमानना का केस चलाने की माँग की।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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