Saturday, May 4, 2024
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शशि थरूर ने पाकिस्तानी पत्रकार को लिखा ‘मेरी प्रियतम’…सुनंदा पुष्कर के शरीर पर चोट के 15 निशान

वकील ने दावा किया कि मानसिक परेशानियों और शारीरिक हिंसा के कारण सुनंदा पुष्कर आत्महत्या करने पर मजबूर हुईं। इसलिए आत्महत्या के लिए उकसाने और घरेलू हिंसा करने के आरोप में कॉन्ग्रेस नेता शशि थरूर के ख़िलाफ़ केस फाइल हो।

दिल्ली की रोज़ एवेन्यू अदालत में सुनंदा पुष्कर मामले की सुनवाई के दौरान शशि थरूर पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाए गए। बताया गया कि मौत के समय सुनंदा के शरीर पर मारपीट के छोटे-बड़े मिलाकर 15 निशान थे, जो कम से कम 12 घंटा और अधिक से अधिक 4 दिन पुराने थे।

सुनवाई के दौरान सुनंदा केस की जाँच में जुटी दिल्ली पुलिस की ओर से वकील अतुल श्रीवास्तव ने पूरे मामले में सबूतों का हवाला दिया। उन्होंने सुनंदा पुष्कर के साथ घरेलू हिंसा पर सबका ध्यान खींचा। उन्होंने आशंका जताई कि हो सकता है वह समय-समय पर ऐसी हिंसा का शिकार होती रही हों।

वकील ने दावा किया कि मानसिक परेशानियों और शारीरिक हिंसा के कारण सुनंदा पुष्कर आत्महत्या करने पर मजबूर हुईं। इसलिए आत्महत्या के लिए उकसाने और घरेलू हिंसा करने के आरोप में कॉन्ग्रेस नेता शशि थरूर के ख़िलाफ़ केस फाइल हो।

कोर्ट में सुनंदा पुष्कर की मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए थरूर पर आरोप लगे, कि सुनंदा की मौत से 4 दिन पहले दोनों पति-पत्नी में लड़ाई हुई थी, जिसके कारण पुष्कर ने सुसाइड की। अभियोजन पक्ष ने यह भी कहा कि सुनंदा के साथ थरूर के व्यवहार और संबंध दोनों ठीक नहीं थे। अदालत में थरूर और पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार के बीच के संबंधों का भी जिक्र हुआ।

बताया गया कि कॉन्ग्रेस नेता शशि थरूर और पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार के कथित तौर पर संबंध थे। दोनों एक-दूसरे को खत भेजते थे जिसमें प्यार भरी भाषा का इस्तेमाल होता था। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि शशि थरूर द्वारा तरार को लिखे पत्र में मेहर के नाम की जगह ‘मेरी प्रियतम’ कहकर संबोधित किया गया था। ये सब कुछ सुनंदा के लिए किसी प्रताड़ना से कम नहीं था।

इसके अलावा अभियोजन ने इस बात पर भी कोर्ट का ध्यान दिलवाया कि थरूर और सुनंदा दोनों की शादी को 3 साल 4 महीने हुए थे, दोनों की ये तीसरी शादी थी। ऐसे में पुष्कर की इस तरह असामान्य मौत संदिग्ध है।

उल्लेखनीय है कि 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के होटल लीला में 51 वर्षीय सुनंदा पुष्कर मृत मिली थीं। उनकी मौत के बाद से पुलिस ने थरूर के खिलाफ़ आईपीसी की धारा 498-A और धारा -306 के तहत मामला दर्ज किया। फिलहाल वह जमानत पर हैं।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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