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₹1-1 लाख जमा करो नहीं तो जब्त होगी प्रॉपर्टी: बिजनौर में 17 लोगों को नोटिस, तालाब के पानी को लेकर हुआ था फसाद

आदेश के तहत सभी 17 आरोपितों को 15 दिनों के भीतर 1-1 लाख रुपए जमा करने होंगे। उपजिलाधिकारी के इस आदेश की कॉपी पुलिस ने गाँव में ढोल बजा कर मुनादी करवाते हुए आरोपितों के घरों पर चस्पा कर दी है।

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जिला प्रशसन ने आपस में बार-बार विवाद करने वाले एक गाँव के 2 पक्षों के 17 लोगों को 1-1 लाख रुपए जमा करने का आदेश दिया है। यह विवाद गाँव के एक तालाब के पानी के इस्तेमाल को लेकर हुआ था। शनिवार (20 मई 2023) को जारी आदेश में कहा गया है कि पैसा नहीं जमा करने पर इसकी भरपाई संबंधित लोगों की प्रॉपर्टी जब्त कर की जाएगी। पैसा जमा करने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला बिजनौर के हीमपुर दीपा थाना क्षेत्र में आने वाले गाँव पिट्टा औंढा का है। यहाँ गाँव में बने एक तालाब में पानी भरने के विवाद में मार्च 2023 में 2 पक्षों की आपस में भिंड़त हो गई थी। पहला पक्ष सोनू और दूसरा पक्ष मेहँदी हसन का है। तब पुलिस ने दोनों पक्षों के 17 लोगों को हिरासत में लिया था। इन सभी का शांति भंग की धारा 151 में चालान करते हुए 107/116 CRPC के तहत पाबंद किया गया था। इस दौरान सभी से 1-1 लाख रुपए का जमानती बॉन्ड भी भरवाया गया था। तब दोनों पक्षों ने पुलिस को लिखित दिया था कि वे आगे से विवाद नहीं करेंगे।

हालाँकि दोनों पक्ष समझौते पर ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाए और 1 माह बाद 24 अप्रैल 2023 को फिर भिड़ गए। दूसरी बार सोनू और मेहँदी हसन पक्ष में न सिर्फ पत्थर चले थे, बल्कि तमंचे से फायरिंग भी हुई थी। इस झगड़े में जमीरउद्दीन, मोहम्मद कैफ, जैनब, अजीम और रहीसुद्दीन घायल भी हो गए थे। दुबारा झगड़े की सूचना पर पुलिस गाँव में पहुँची और मामले को शांत करवाया। पुलिस ने इस बार दोनों पक्षों की जमानत जब्ती की कार्रवाई की। जाँच रिपोर्ट SDM रितु चौधरी को भेजी गई। SDM ने बार-बार झगड़ रहे दोनों पक्षों द्वारा भरे गए 1-1 लाख रुपए के बेल बॉन्ड की वसूली के आदेश जारी कर दिए।

आदेश के तहत सभी 17 आरोपितों को 15 दिनों के भीतर 1-1 लाख रुपए जमा करने होंगे। उपजिलाधिकारी के इस आदेश की कॉपी पुलिस ने गाँव में ढोल बजा कर मुनादी करवाते हुए आरोपितों के घरों पर चस्पा कर दी है। तय सीमा के अंदर पैसे न भरने की दशा में आरोपितों की संपत्ति जब्त करने का भी जिक्र नोटिस में है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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