एसआईटी का दावा है कि अश्लील वार्तालाप और मसाज सहित लगभग सभी आरो चिन्मयानन्द ने कबूल कर लिए हैं। इनके बारे में विस्तार से बताने से मना किया है, क्योंकि उसे अपने किए पर शर्म आ रही है। SIT परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की भी जाँच कर रही है।
इसी तरह की एक घटना में थालास्सेरी पॉक्सो अदालत ने कैथोलिक पादरी रॉबिन वडक्कमचेरी को नाबालिग लड़की के साथ रेप करने और उसे कैद रखने के आरोप में 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। साथ ही उस पर 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था।
एसआईटी ने चिन्मयानंद के अश्लील वीडियो के बदले 5 करोड़ रुपए माँगने के आरोप में पीड़ित छात्रा के साथी संजय सिंह, उसके चचेरे भाई विक्रम और मौसेरे भाई सचिन सेंगर को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा तीनों का मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, वहाँ से तीनों को जेल...
बेल्लारी जिले स्थित विजय विट्ठल मंदिर को संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक संस्था UNESCO ने विश्व धरोहर घोषित किया हुए है। यहाँ घूमने पहुँचे नागराज ने दोस्तों के साथ selfie लेने के लिए मंदिर के सालु मंडप में मौजूद स्तम्भों को धक्का देना शरू कर दिया।
1. लोग उच्च न्यायालय तक अपनी शिकायत नहीं पहुँचा पा रहे हैं। 2. आर्टिकल 370 हटाने के बाद नाबालिगों को हिरासत में रखा जा रहा है। - इन दोनों आरोपों से संबंधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट को जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट से रिपोर्ट मिल गई है। और इस रिपोर्ट के आधार पर...
हसीना ने युनूस की आँखों में मिर्च पाउडर झोंक दिया। इससे युनूस दर्द से तिलमिला उठा और उससे बचने की कोशिश करने लगा। इसी बीच, हसीना रसोईघर से चाकू लाकर आई और दर्द से तड़पते युनूस का प्राइवेट पार्ट काट दिया।
ओडिशा में केंद्र द्वारा संशोधित पॉस्को अधिनियम के अंतर्गत मृत्युदंड दिए जाने का यह चौथा मामला है। मुश्ताक बच्ची को चॉकलेट दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया था। बाद में अपनी करनी छिपाने के लिए वह लड़की के गायब होने की खबर फैलने के बाद उसे ढूँढ़ने वालों में शामिल हो गया।
CBI ने इस मामले को हाथ में लेने के 8 दिन के भीतर ही 7 सिंतबर को घोटाले के कथित मास्टर माइंड मंसूर खान और 19 अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश, विश्वासघात और आईपीसी से संबंधित विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है।
मेडिकल जाँच में खुलासा हो चुका है कि बच्ची के गुप्तांगों पर चोट के निशान हैं। रिपोर्ट पुष्टि करती है कि बच्ची के साथ बलात्कार की कोशिश हुई है। इसके आधार पर रज्जाक के ख़िलाफ़ आईपीसी धारा 376 के साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 5 और 6 के तहत मामला दर्ज किया गया।
स्पेशल इनवेस्टीगेशन टीम ने उन्हें उनके शाहजहाँपुर स्थित मुमुक्षु आश्रम से गिरफ्तार किया है। उन्हें मेडिकल जाँच के लिए अस्पताल ले जाया गया है। इसके बाद आज ही उन्हें कोर्ट में भी पेश किया जाएगा।