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मुरैना में 2 गोहत्यारों के घरों को बुलडोजर ने किया ध्वस्त: अब तक 6 गिरफ्तार, 3 फरार… बोरी में मिला था मांस, बजरंग दल कार्यकर्ता पर किया था हमला

इन आरोपितों में से असगर और उसके ससुर रेतुआ पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) की भी धाराएँ लगाई गई हैं। प्रशासन की जाँच में असगर और जफ्फार के घर अवैध तौर पर बने पाए गए। गोकशी की इस घटना में फरार चल रहे 3 आरोपितों की तलाश जारी है।

मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में प्रशासन ने बुधवार (26 जून 2024) को गो-हत्या के आरोपित जफ्फार खान और असगर खान के घरों पर बुलडोजर चला दिया है। इस मामले में कुल 9 आरोपित नामजद किए गए हैं, जिनमें से 6 को गिरफ्तार कर लिया गया है। फरार 3 गो-हत्यारों की तलाश जारी है। बजरंग दल ने कठोर कार्रवाई की माँग लेकर प्रदर्शन किया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह मामला मुरैना के थाना क्षेत्र नूराबाद का है। यहाँ 21 जून (शुक्रवार) को बजरंग दल ने बंगाली कॉलोनी स्थित एक घर में गोमांस होने की शिकायत की थी। तब गोकशी रोकने के प्रयास में दिलीप गुर्जर नाम के एक व्यक्ति पर आरोपितों ने हमला कर दिया था। इस घटना के विरोध में हिन्दू संगठनों ने पुलिस स्टेशन का घेराव करके नारेबाजी की थी।

सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुँची तो उसे एक बोरे में मांस भरा मिला। जाँच में यह मांस गाय का निकला। फ़ौरन ही शिकायत दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस घटना में पुलिस ने कुल 9 आरोपितों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की हैं। आरोपितों में जफ्फार खान, असगर खान, शम्मी, अफसर, रेतुआ, बिश्नोई, मौसम, इकरार और साहू शामिल हैं।

आरोपितों के खिलाफ IPC की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ गोहत्या अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की गई है। इनमें असगर और उसके ससुर रेतुआ पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) की भी धाराएँ लगाई गई हैं। प्रशासन की जाँच में असगर और जफ्फार के घर अवैध तौर पर बने पाए गए। गोकशी की इस घटना में फरार चल रहे 3 आरोपितों की तलाश जारी है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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