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शूटर वर्तिका की याचिका पर कोर्ट ने दिया मुस्लिम पक्षकार के ख़िलाफ़ केस दर्ज करने का आदेश

ये पूरा मामला 3 सितंबर को हुई घटना को लेकर है, जब वर्तिका सिंह मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी से राम मंदिर को लेकर बात करने पहुँची थी। इस दौरान अंसारी ने उनपर हाथापाई के आरोप लगाए थे और उनके ख़िलाफ़ पुलिस में केस दर्ज करवाया था।

राम मंदिर मामले में अंतराष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने थाना राम जन्मभूमि को आदेश देते हुए कहा है कि वो 3 दिन के भीतर इस केस को दर्ज करके न्यायालय को सूचना दें।

उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह ने धारा 156/3 के तहत मामला दर्ज करवाया था, जिसमें इकबाल अंसारी पर देशद्रोह और कई अन्य मामलों में केस दर्ज करने की माँग हुई थी।

ये पूरा मामला 3 सितंबर को हुई घटना को लेकर है, जब वर्तिका सिंह मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी से राम मंदिर को लेकर बात करने पहुँची थी। इस दौरान अंसारी ने उनपर हाथापाई के आरोप लगाए थे और उनके ख़िलाफ़ पुलिस में केस दर्ज करवाया था।

जिसके बाद इकबाल की इस शिकायत पर पुलिस ने वर्तिका से 4 घंटे बैठाकर पूछताछ की थी और बाद में उन्हें लखनऊ भेजा था।

इस घटना के मद्देनजर ही वर्तिका की ओर से सर्वोच्च न्यायालय की वकील संगीता सिंह ने उनकी पैरवी की। वकील संगीता सिंह ने कहा कि अंसारी ने वर्तिका पर फर्जी आरोप में केस दर्ज कर उन्हें उत्पीड़ित किया और साथ ही वर्तिका के साथ बातचीत में देश के खिलाफ (पाकिस्तान जिंदाबाद आदि) कई बातें कहीं।

वकील संगीता ने ये भी आरोप लगाया कि वर्तिका की शिकायत पर पुलिस ने मामले को दर्ज नहीं किया था। जिसके कारण उनकी शिकायत को धारा 156(3) के तहत याचिका JM, 2nd, के कोर्ट में दायर किया गया, और इसी कोर्ट ने अंसारी के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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