Sunday, July 13, 2025
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न अस्थियाँ बहाईं, न पाँव में पहनी चप्पल: 3 साल से इंतजार कर रहा कन्हैया लाल का बेटा, अब तक नहीं मिला न्याय

कन्हैयालाल ने पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान का समर्थन करने वाली पोस्ट शेयर की थी। इसके बाद उनकी दुकान पर दिनदहाड़े गला रेतकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था।

उदयपुर में 25 जून 2025 को हुए चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड को तीन साल बीतने वाले हैं। लेकिन अब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल सका है। 28 जून 2022 को हुए इस हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया था। कन्हैयालाल तेली पेशे से दर्जी थे। उनकी दुकान पर दिनदहाड़े गला रेतकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था।

कन्हैयालाल के बड़े बेटे यश तेली पिता के निधन के तीन साल बाद आज भी न्याय और इंसाफ की उम्मीद लिए बैठे हुए हैं। पिता की हत्या के बाद यश ने तीन प्रण लिये थे। इसी प्रण के तहत उन्होंने अब तक न पिता की अस्थियों का विसर्जन किया है। न ही अपने बाल कटवाए हैं और न ही पैरों में चप्पल पहनी है।

बीते तीन साल से यश बिना जूते-चप्पल के नंगे पैर रहते हैं। यश का कहना है कि जब तक पिता के हत्यारों को फाँसी की सजा नहीं मिल जाती। वह अपना कोई भी प्रण नही तोड़ेंगे।

क्या था मामला?

28 जून 2022 को उदयपुर के हथीपोल क्षेत्र में कन्हैयालाल की सिलाई की दुकान पर आरोपित मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ग्राहक बनकर आए थे। कन्हैयालाल जब उनकी नाप ले रहे थे उसी समय दोनों ने उन पर पर धारदार हथियार से हमला किया और उनकी हत्या कर दी।

इतना ही नहीं, इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। वायरल वीडियो में दोनों आरोपितों ने हत्या करने की बात भी स्वीकार की थी। हत्या करने के पीछे दोनों ने कन्हैयालाल द्वारा इस्लाम का अपमान करने का हवाला दिया था।

दरअसल कन्हैयालाल ने पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान का समर्थन करने वाली पोस्ट शेयर की थी। दोनों ने इसे ही हत्या का कारण बताया। मनबढ़ हत्यारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धमकी दी थी। इस घटना के बाद उदयपुर में इंटरनेट सेवा सस्पेंड कर कर्फ्यू लगा दिया गया था।

मामले में अब तक क्या-क्या हुआ? बेटे यश ने नेताओं पर लगाया झूठे वादे करने का आरोप

घटना के बाद राजस्थान पुलिस ने रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद को राजसमंद जिले से गिरफ्तार कर लिया था। बाद में 29 जून 2022 को राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) ने मामले की जाँच शुरू की।

NIA ने इसे आतंकी घटना करार देते हुए गैरकानूनी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम (UAPA) के तहत मामला दर्ज किया। और मुख्य आरोपितों सहित कुल 9 आरोपितों को गिरफ्तार किया। इन आरोपितों में मोहम्मद जावेद, फरहाद मोहम्मद, मोहसिन,आसिफ, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली और मुस्लिम मोहम्मद शामिल रहे। वहीं दो अन्य आरोपितों में पाकिस्तान के कराची के रहने वाले सलमान और अबू इब्राहिम आज भी फरार हैं।

गिरफ्तार हुए 9 आरोपितों में से दो आरोपितों को NIA की विशेष अदालत ने जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि आरोपित फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को जमानत इसलिए दी गई, क्योंकि उस पर केवल आर्म्स एक्ट के तहत मामला था और कोई हथियार बरामद नहीं हुआ था। वहीं, 5 सितंबर 2024 को राजस्थान हाईकोर्ट ने मोहम्मद जावेद को जमानत दी, क्योंकि NIA उसकी लोकेशन या उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी।

कन्हैयालाल के बड़े बेटे यश का कहना है कि अभी तक इस मामले को फास्ट ट्रैक में नहीं लिया गया है। 6 महीने से कोई पेशी भी नहीं हुई है। उनका कहना है कि घटना के बाद राजनेताओं ने बड़े-बड़े वादे किए थे और आरोपितों को फाँसी की सजा दिलाने का भरोसा दिया था। लेकिन आज भी आरोपितों को सजा नहीं मिल पाई है और वे न्याय के इंतजार में बैठे हुए हैं।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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