केरल के कन्नूर स्थित कोर्ट ने एक NRI शख्स को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर ₹15 लाख का जुर्माना भी ठोंका गया है। इस NRI शख्स ने अपनी बेटी का 7 महीने तक रेप किया था और उसे प्रेग्नेंट कर दिया था। वह कतर में एक रेस्टोरेंट चलाता है। मामला खुलने के बाद उसे भारत बुलाकर पुलिस ने पकड़ा और अब इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। इस बीच एक बार रेपिस्ट अब्बा जमानत पाकर गायब हो गया था। इस मामले में बच्ची की अम्मी ने भी बयान बदल लिया था।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केरल के कन्नूर में 2020 में एक NRI परिवार आया था। कोविड नियमों के चलते शख्स को अलग कमरे में रखा गया था और उसे खाना-पानी देने की जिम्मेदारी उसकी सबसे बड़ी बेटी को दी गई थी। वह 13 साल की थी। जब उसकी बेटी उसे खाने देने गई तो उसके अब्बा ने ही उसका जबरदस्ती रेप किया। यह सिलसिला अगले 7 महीनों तक जारी रहा। लगातार रेप के चलते नाबालिग प्रेग्नेंट हो गई। इसके बाद वह शख्स कतर लौट गया।
बच्ची इसके बाद कुछ बीमार रहने लगी और एक दिन बेहोश हो गई। जब उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया तो वह प्रेग्नेंट निकली। इस मामले में पुलिस को अस्पताल ने सूचना दी। पुलिस ने जब पूछताछ की तो बच्ची ने पहले अब्बा का नाम ना लेकर अपने चचेरे भाई को रेप का दोषी बता दिया। नाबालिग ने कहा कि उसका भाई उसे पोर्न दिखाकर उसका रेप करता था। हालाँकि, बाद में उसने अपनी एक आंटी से सारा मामला बताया जिस पर पुलिस ने कार्रवाई चालू की।
बच्ची के अब्बा को बुलाने के लिए बहाना बनाया गया और जब वह भारत आया तो उसे पुलिस ने पकड़ लिया। DNA जाँच से साफ़ हो गया कि गर्भ उसके अब्बा का ही है। इसके बाद उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। हालाँकि, मुकदमे के दौरान उसे जमानत मिल गई और वह कहीं भाग गया। पहले उसकी अम्मी ने हाई कोर्ट से अनुमति लेकर नाबालिग का गर्भपात करवा दिया था। बाद में गवाही से पलट अम्मी भी गई और अपने शौहर का पक्ष लेने लगी। इसके चलते यह मामला लटक गया और इसका अंतिम फैसला जुलाई, 2023 में नहीं आ सका था।
नाबालिग को इस दौरान अलग जगह संरक्षण केंद्र में रखा गया। 5 जनवरी, 2025 को पुलिस को सूचना मिली दोषी अब्बा अपने घर आया हुआ है और वहीं रह रहा है। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया और दो दिनों के भीतर ही कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया। कोर्ट ने अपनी ही बेटी के रेप दोषी को POCSO क़ानून के तहत 2 आजीवन कारावास और 2 बीस वर्ष की जेल की सजा सुनाई। इसके अलावा 7 वर्ष की सजा और सुनाई। कोर्ट ने उस पर ₹15 लाख का जुर्माना भी लगाया जो उसकी बेटी को दिया जाएगा।