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इंस्टाग्राम पर अंकित तिवारी ने हिंदू धर्म का लगाया स्टेट्स, शाहिद ने जान से मारने की दी धमकी: अनस ने साथियों संग पीटा, हसनैन ने माफी मँगवा Video वायरल की

आरोप है कि शाहिद, हसनैन और अयान अहमद ने कॉलेज में अंकित को पकड़ा और जान से मार डालने की धमकी देने लगे। हमलावरों से घिरा अंकित जैसे-तैसे जान बच कर वहाँ से भागा। 30 सितंबर 2024 को उसे कॉलेज में अनस ने अपने साथी सूजल भारती के साथ मिलकर पकड़ लिया। इन्होंने सबसे पहले अंकित को पीटा और माफ़ी माँगते हुए उसकी एक वीडियो बनाई।

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में धार्मिक स्टेट्स लगाने पर एक हिन्दू छात्र की पिटाई की गई है। इसके साथ ही उसे जान से मारने की भी धमकी दी गई है। पिटाई का आरोप शाहिद कुरैशी, अयान अहमद, हसनैन और एक अन्य व्यक्ति पर लगा है। छात्र की माँ की तहरीर पर पुलिस ने बुधवार (2 अक्टूबर 2024) को FIR दर्ज कर ली है। मामले की जाँच की जा रही है।

यह मामला सुल्तानपुर जिले के कोतवाली नगर क्षेत्र का है। यहाँ बुधवार को अंकित तिवारी की माँ ने पुलिस में तहरीर दी। तहरीर में उन्होंने बताया है कि उनका बेटा MGSI कॉलेज का छात्र है। एक दिन अंकित ने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल पर हिन्दू धर्म का स्टेट्स लगा दिया। इस बात से उसके कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ छात्र भड़क उठे। इनमें से अधिकांश मुस्लिम छात्र हैं।

आरोप है कि शाहिद, हसनैन और अयान अहमद ने कॉलेज में अंकित को पकड़ा और जान से मार डालने की धमकी देने लगे। हमलावरों से घिरा अंकित जैसे-तैसे जान बच कर वहाँ से भागा। 30 सितंबर 2024 को उसे कॉलेज में अनस ने अपने साथी सूजल भारती के साथ मिलकर पकड़ लिया। इन्होंने सबसे पहले अंकित को पीटा और माफ़ी माँगते हुए उसकी एक वीडियो बनाई।

आरोपितों ने इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया गया। कुछ ही देर में यह वीडियो वायरल हो गया। इस बीच आरोपितों द्वारा शिकायत करने पर अंकित की माँ को भी जान से मार डालने की धमकी दी गई। पीड़ित की माँ ने आरोपितों को ‘धार्मिक उन्मादी ग्रुप’ कहकर सम्बोधित किया है। शिकायत में इस गिरोह पर कड़ी कार्रवाई की माँग की गई है।

पुलिस ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज कर ली है। यह FIR भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115 (2), 352, 351 (2), 351 (3) और 3 (5) के तहत दर्ज की गई है। ऑपइंडिया के पास FIR की कॉपी मौजूद है। पुलिस ने रविवार (6 अक्टूबर) को बताया कि वह मामले में जाँच व अन्य जरूरी कानूनी कार्रवाई कर रही है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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