Saturday, April 27, 2024
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हैदराबाद में 17 साल की लड़की से मर्सिडीज में गैंगरेप: 5 में से 3 आरोपित नाबालिग, AIMIM विधायक के बेटे के शामिल होने से पुलिस का इनकार

28 मई को 17 साल की एक नाबालिग लड़की हैदराबाद के जुबली हिल्स स्थित एम्नेशिया एंड इनसोम्निया पब में एक पार्टी में शामिल होने के लिए गई थी। इस पार्टी को उसके दो दोस्तों ने होस्ट किया था। उसी पब में कुछ अन्य लड़के भी उससे मिले। इन्हीं लड़कों ने इस घटना को अंजाम दिया।

तेलंगाना (Telangana) की राजधानी हैदराबाद (Hyderabad) में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में स्थानीय सांसद असदुद्दीन औवैसी (Asaduddin Owaisi) की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) और TRS नेता के बेटों का नाम सामने आया है। हालाँकि इस मामले में पुलिस AIMIM विधायक के बेटे के आरोपित होने से इनकार कर रही है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शुरू में द न्यूज मिनट के अनुसार, तेलंगाना भाजपा (BJP) ने आरोप लगाया है कि यौन शोषण की घटना में शामिल पाँच लड़कों में से तीन लड़के नेताओं के बेटे हैं। इनमें से एक लड़का AIMIM विधायक का बेटा है। एक राज्य के अल्पसंख्यक बोर्ड के अध्यक्ष का बेटा और तीसरा मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) के नेता का बेटा है। वहीं पुलिस 5 में से तीन आरोपितों को नाबालिग बता रही है।

तेलंगाना भाजपा के प्रवक्ता के कृष्णसागर राव ने का कहना है कि हैदराबाद पुलिस ने AIMIM विधायक के बेटे की संलिप्तता के कारण अभी तक आरोपित को नहीं पकड़ा है। उन्होंने कहा कि पुलिस AIMIM और TRS के राजनीतिक दबाव में है। वहीं पुलिस का दावा है कि अभी तक के बयान के अनुसार, विधायक का बेटे का नाम नहीं आया है।

भाजपा प्रवक्ता राव ने कहा, “बीजेपी पाँच अपराधियों की गिरफ्तारी की माँग कर रही है। मैं सवाल कर रहा हूँ कि कार जब्त होने के बावजूद हैदराबाद की पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया। इस मामले में लड़की के माता-पिता ने 1 जून को ही शिकायत दर्ज कराई है। इसके अलावा, सभी परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। क्या पुलिस सीएम KCR या AIMIM प्रमुख ओवैसी से अनुमति की प्रतीक्षा कर रही है?”

रिपोर्ट के मुताबिक, एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि जिस कार में लड़की का कथित बलात्कार हुआ था, उसमें एक नेता का बेटा सवार हो रहा था। फुटेज में उसे जल्द ही बाहर निकलते हुए देखा गया था। अधिकारी का कहना है कि चूँकि अधिकांश आरोपित भी नाबालिग हैं, इसलिए इस मामले में आगे बढ़ने से पहले पुलिस कई स्रोतों से पुष्टि कर रही है।

इंडिया टुडे के अनुसार, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकार ने बताया कि एक विधायक का बेटा और अल्पसंख्यक बोर्ड के अध्यक्ष का एक बेटा पार्टी में लड़की के साथ मौजूद था। इनमें से पीड़िता केवल एक आरोपित की पहचान करने और उसका नाम लेने में सक्षम थी। यह आरोपित भी नाबालिग है।

क्या है मामला

28 मई को 17 साल की एक नाबालिग लड़की हैदराबाद के जुबली हिल्स स्थित एम्नेशिया एंड इनसोम्निया पब में एक पार्टी में शामिल होने के लिए गई थी। इस पार्टी को उसके दो दोस्तों ने होस्ट किया था। उसी पब में कुछ अन्य लड़के भी उससे मिले।

इस मामले में लड़की के पिता 1 जून को जुबली हिल्स थाने में दी गई अपनी शिकायत में कहा कि मर्सिडिज कार में सवार कुछ लड़कों ने उसकी बेटी को पब से बाहर ले आए और कार में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।

पिता की शिकायत के अनुसार, “उनकी बेटी 28 मई की दोपहर को पब में एक पार्टी में गई थी। शाम लगभग 5.30 बजे कुछ लड़के उसको लेकर TS09 FL6460 नंबर वाली एक लाल रंग की मर्सिडीज लेकर गए। इसके साथ ही एक अस्थायी पंजीकरण संख्या वाली एक इनोवा में कुछ लड़के वहाँ आए।”

पिता ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि इन लड़कों ने उसकी बेटी के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट भी की, जिसकी वजह से उसकी गर्दन पर मामूली चोटें आईं। उस समय, लड़की गहरे सदमे में थी और जो कुछ हुआ, उसके बारे में सही-सही बताने में असमर्थ थी।

नाबालिग लड़की के पिता की शिकायत के आधार पर आरोपितों के खिलाफ IPC की धारा 354 (महिला की शील भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल), धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुँचाने की सजा) और POCSO ऐक्ट धारा 9 एवं 10 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

बाद में लड़की को सहायता केंद्र भेजकर वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा उसकी काउंसलिंग की गई। इस दौरान नाबालिग ने अपने साथ हुई घटना के बारे में पुलिस अधिकारी को विस्तार से बताया। पीड़िता के बयान के बाद पुलिस ने उसका मेडिकल कराया और उसके आधार पर सामूहिक दुष्कर्म के लिए IPC की धारा 376 की धारा जोड़ी।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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