पुणे की अदालत ने शनिवार (31 मई 2025) को कॉन्ग्रेस नेता राहुल गाँधी की अर्जी को खारिज कर दिया है। इस अर्जी में राहुल ने सात्यकि सावरकर की माँ की पारिवारिक जानकारी की माँग की थी।
राहुल गाँधी ने का कहना था कि सात्यकि ने अपनी पिता का पारिवारिक विवरण तो दिया है, लेकिन माँ का नहीं, जो इस मामले में जरूरी है। इस अर्जी को खारिज करते हुए अदालत ने कहा है कि यह मामला राहुल गाँधी के लंदन में दिए गए भाषण से जुड़ा है, किसी के पारिवारिक विवरण से नहीं।
राहुल गाँधी ने 2023 में एक भाषण के दौरान कथित तौर पर कहा था कि वीर सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है कि उन्होंने और अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक मुस्लिम व्यक्ति को पीटा था और उन्हें इससे खुशी हुई थी। इसके बाद सात्यकि सावरकर ने इसे बदनाम करने वाला बयान बताते हुए राहुल गाँधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। यह मामला उसी से संबंधित है।