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संघियों को बलात्कारी बताने वाला कॉन्ग्रेसी नेता पंकज पुनिया गिरफ्तार, अजय लल्लू 14 दिन की न्यायिक हिरासत में

कॉन्ग्रेस नेता पंकज पुनिया ने ‘संघियों’ को बलात्कारी बताया, श्रीराम के नाम का गलत इस्तेमाल किया और योगी सरकार की आलोचना करते हुए उनके लिए आपत्तिजनक शब्द लिखे थे। अजय लल्लू के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

कॉन्ग्रेस नेता पंकज पुनिया को हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में हुई है। उन्हें बृहस्पतिवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

पंकज पुनिया के खिलाफ उत्तर प्रदेश के हजरतगंज और नोएडा पुलिस ने आईटी एक्ट सहित कई मामलो में FIR दर्ज की थी। हजरतगंज में उनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के मामले में केस दर्ज हुआ था।

गौतमबुद्ध नगर जिला पुलिस मुख्यालय के अनुसार, पंकज पुनिया ने सोशल मीडिया (ट्विटर) पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी की थी।

पंकज पुनिया के खिलाफ इस मामले में बुधवार (मई 20, 2020) को नोएडा, सेक्टर 39 थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। ये मुकदमा धारा 295ए, 500, 505, 153ए और 66 आईटी एक्ट के तहत दर्ज किया गया था।

इस मामले की जाँच के लिए जिला पुलिस मुख्यालय ने अपर पुलिस उपायुक्त नोएडा के निर्देशन में विशेष टीम का गठन कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि कॉन्ग्रेस नेता पंकज पुनिया ने मई 19, 2020 को अपने एक ट्वीट में ‘संघियों’ को बलात्कारी बताया, श्रीराम के नाम का गलत इस्तेमाल किया और योगी सरकार की आलोचना करते हुए उनके लिए आपत्तिजनक शब्द लिखे थे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी गिरफ्तारी की माँग की जा रही थीं।

14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए यूपी कॉन्ग्रेस अध्यक्ष

प्रवासी मजदूरों के लिए बसों के इंतजाम को लेकर उपजे विवाद पर उत्तर प्रदेश कॉन्ग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और विवेक बंसल को आगरा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मंगलवार को अजय कुमार आगरा भी पहुँचे थे, जहाँ उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आगरा में न्यायालय से रिहा होने के बाद अजय कुमार राजधानी लखनऊ लौट रहे थे, जिन्हें लखनऊ पुलिस ने दबोच लिया।

अजय कुमार लल्लू को बुधवार (मई 20, 2020) को अदालत में पेश किया गया, जहाँ उनको जमानत मिल गई। इसके तुरंत बाद लखनऊ पुलिस ने अजय कुमार लल्लू को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहाँ से उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। फिलहाल अजय कुमार लल्लू को 14 दिन तक अस्थायी जेल में रखा जाएगा।

ज्ञात हो कि प्रवासी श्रमिकों के लिए बसों के इंतजाम को लेकर उपजे विवाद पर अजय कुमार लल्लू और विवेक बंसल के खिलाफ थाना फतेहपुर सीकरी में आईपीसी की धारा 188 और 269 के अलावा महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें अजय कुमार लल्लू और पूर्व विधायक विवेक बंसल के अलावा 67 अज्ञात लोग भी आरोपित हैं।

अजय कुमार लल्लू और प्रियंका गाँधी वाड्रा के निजी सचिव संदीप सिंह समेत अन्य के खिलाफ गत मंगलवार को धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। कॉन्ग्रेस पार्टी की ओर से प्रवासी श्रमिकों को घर पहुँचाने के लिए 1 हजार बस उपलब्ध कराने की बात कही गई थी। लेकिन आरोपितों ने बस की सूची में हेराफेरी कर उसे स्थानीय प्रशासन को सौंपा था।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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